नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन को नजरअंदाज करने पर जारी समन को चुनौती देने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने का एक मौका और दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 13 मई को करने का आदेश दिया. दरअसल, आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.
रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले के आरोपी अरविंद केजरीवाल दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. वे उनसे इस मामले को लेकर उचित निर्देश नहीं ले सके हैं. हालांकि, उनकी दलील का ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने विरोध किया. वकील ने कहा कि केजरीवाल को अपने वकील से लीगल मीटिंग के लिए जेल में हफ्ते में दो बार मिलने की अनुमति दी गई है. ऐसे में केजरीवाल के वकील उनसे निर्देश ले सकते थे.
इस पर रमेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 20-22 शिकायतें हैं. हर मामले में समय पर निर्देश मिलना मुश्किल हो जाता है. उसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को एक मौका और दे दिया. दरअसल, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है.
ईडी ने ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले दायर की थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन जब ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता है. इसको लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी.
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ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. बता दें कि 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.