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कलुआ गैंग के सदस्य को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 19 साल पहले 3 पुलिसवालों समेत चार की हुई थी हत्या - Sentence to death Farrukhabad

कटरी किंग रहे कलुआ के साथी देवेंद्र उर्फ फौजी को पुलिस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों व एक आम आदमी की मौत के मामले में कोर्ट ने 19 वर्ष बाद फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 29, 2024, 10:23 PM IST

जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने सजा के बारे में दी जानकारी.

फर्रुखाबाद : कटरी किंग रहे कलुआ के साथी देवेंद्र उर्फ फौजी को पुलिस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों व एक आम आदमी की मौत के मामले में कोर्ट ने 19 वर्ष बाद फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया कि थाना कपिल क्षेत्र के ग्राम कारब के पास गंगा की कटरी में आतंक का पर्याय रहे कलुआ के गैंग की 9 सितंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ हो गई थी. बदमाशों की फायरिंग में तीन पुलिस कर्मी व एक आदमी की मौत हो गई थी. मुठभेड़ में 7 लोग घायल हुए थे.

कोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई है.

मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया. उसके बाद कलुआ यादव के दाहिने हाथ रहे देवेंद्र उर्फ फौजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी के पर 24 नवंबर 2009 में चार्ज बना था. शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया कि देवेंद्र उर्फ फौजी कलुआ यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था. इस मामले में इसके अन्य सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और कुछ साथियों का पता नहीं चल रहा है.

बताया कि अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी को हत्या के मामले में न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में होली पर रंग डालने को लेकर युवक की लाठियों से पीटकर हत्या, चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा - Murder Of Young Man In Farrukhabad

जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने सजा के बारे में दी जानकारी.

फर्रुखाबाद : कटरी किंग रहे कलुआ के साथी देवेंद्र उर्फ फौजी को पुलिस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों व एक आम आदमी की मौत के मामले में कोर्ट ने 19 वर्ष बाद फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया कि थाना कपिल क्षेत्र के ग्राम कारब के पास गंगा की कटरी में आतंक का पर्याय रहे कलुआ के गैंग की 9 सितंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ हो गई थी. बदमाशों की फायरिंग में तीन पुलिस कर्मी व एक आदमी की मौत हो गई थी. मुठभेड़ में 7 लोग घायल हुए थे.

कोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई है.

मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने 3 फरवरी 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया. उसके बाद कलुआ यादव के दाहिने हाथ रहे देवेंद्र उर्फ फौजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी के पर 24 नवंबर 2009 में चार्ज बना था. शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह ने बताया कि देवेंद्र उर्फ फौजी कलुआ यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था. इस मामले में इसके अन्य सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और कुछ साथियों का पता नहीं चल रहा है.

बताया कि अभियुक्त देवेंद्र उर्फ फौजी को हत्या के मामले में न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है.

यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में होली पर रंग डालने को लेकर युवक की लाठियों से पीटकर हत्या, चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा - Murder Of Young Man In Farrukhabad

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