धर्मशाला: सड़क दुर्घटना में गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के बाद इंश्योरेंस की रकम अदा न करने पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर एक्शन लिया है. उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत ब्याज समेत 1 लाख 3 हजार 626 रुपए की राशि देने के आदेश दिए हैं, जिसकी गाड़ी रोड एक्सिडेंट में क्षतिग्रस्त हुई है. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी को 20 हजार रुपए न्यायालय शुल्क और मुकद्दमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपए देने होंगे.
रोड एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुई थी गाड़ी
जानकारी के अनुसार संदीप कुमार निवासी कांगड़ा जिला, ने एक नई सामान ढोने वाली गाड़ी खरीदी थी. जिसका उसने ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए से 7 अगस्त 2023 को 19,805 रुपए का एक साल का बीमा एक इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था. संदीप कुमार की गाड़ी 16 फरवरी, 2024 को सकरी नगरोटा सूरियां के पास एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसके बाद संदीप गाड़ी को मरम्मत के लिए ले गया, जिसमें उसके 7500 रुपए भी खर्च हुए.
कंपनी ने बीमा राशि देने से किया इनकार
शिकायतकर्ता संदीप ने इसके बाद गाड़ी के नुकसान को लेकर इंश्योरेंस कंपनी के पास आवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने एक महीने बाद गाड़ी के नुकसान को लेकर बीमा राशि देने से मना कर दिया. जिसके चलते शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया. उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को 1,03,626 रुपए धनराशि, 20,000 रुपए न्यायालय शुल्क और 10,000 रुपए मुआवजा राशि देने के आदेश दिए.