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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 27 साल पुराने मामले में कोर्ट से राहत, जानिए क्या था पूरा मामला

27 साल पुराने मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Congress State President Ajay Rai) को बरी कर दिया. अजय राय के खिलाफ बिना अनुमति नामांकन जुलूस निकालने के मामले में केस दर्ज किया गया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 20, 2024, 7:58 PM IST

वाराणसी: 27 साल पुराने एक मामले में शनिवार को एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित 400 लोगों को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश की अदालत में आज सुनवाई करते हुए 27 साल पहले बगैर अनुमति नामांकन जुलूस निकालने के मामले में फैसला सुनाते हुए अजय राय को दोषमुक्त किया. अजय राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव और बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा था.

दरअसल, 27 साल पुराने मामले में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करते हुए आवागमन बाधित करने के आरोप में वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें कोर्ट से आज अजय राय को राहत मिली. एमपी एमएलए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में आज सुनवाई करते हुए 11 सितंबर 1996 को आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए बिना अनुमति के जुलूस निकालकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के मामले में दर्ज मुकदमे में अजय राय को बरी कर दिया गया.

जौनपुर वाराणसी मुख्य मार्ग से शिवपुर बाईपास से कचहरी वाराणसी जाने वाली सड़क पर अजय राय के नामांकन जुलूस के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसके बाद पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज किया था. फिलहाल, इस मामले में अजय राय सहित राजेश रंजन, रामाश्रय, सुरेश उपाध्यक्ष, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, सच्चिदानंद, सत्यम राय, अशोक कुमार सहित 400 समर्थकों का नाम शामिल था. इन सभी को आज हुई सुनवाई के बाद बड़ी कर दिया गया.

वाराणसी: 27 साल पुराने एक मामले में शनिवार को एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित 400 लोगों को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश की अदालत में आज सुनवाई करते हुए 27 साल पहले बगैर अनुमति नामांकन जुलूस निकालने के मामले में फैसला सुनाते हुए अजय राय को दोषमुक्त किया. अजय राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव और बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा था.

दरअसल, 27 साल पुराने मामले में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करते हुए आवागमन बाधित करने के आरोप में वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सहित 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें कोर्ट से आज अजय राय को राहत मिली. एमपी एमएलए अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में आज सुनवाई करते हुए 11 सितंबर 1996 को आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए बिना अनुमति के जुलूस निकालकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के मामले में दर्ज मुकदमे में अजय राय को बरी कर दिया गया.

जौनपुर वाराणसी मुख्य मार्ग से शिवपुर बाईपास से कचहरी वाराणसी जाने वाली सड़क पर अजय राय के नामांकन जुलूस के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी. इसके बाद पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज किया था. फिलहाल, इस मामले में अजय राय सहित राजेश रंजन, रामाश्रय, सुरेश उपाध्यक्ष, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, सच्चिदानंद, सत्यम राय, अशोक कुमार सहित 400 समर्थकों का नाम शामिल था. इन सभी को आज हुई सुनवाई के बाद बड़ी कर दिया गया.

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