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कांग्रेस नेता हत्याकांड में भाजपा नेता समेत 12 को उम्रकैद, 20 साल बाद आया फैसला - CONGRESS LEADER MURDER CASE

बेगूसराय के वर्ष 2004 के चर्चित दोहरा हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई.

Begusarai
बेगूसराय सिविल कोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 22, 2024, 3:37 PM IST

बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वर्ष 2004 में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. 20 साल बाद इस कांड में बड़ा फैसला आया है. फैसला आने के बाद 20 साल पुरानी घटना की याद ताजा हो गई है.

हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाईः कोर्ट की इस कार्यवाही में खास बात यह है कि 2015 में बेगूसराय सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. बाद में पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर गया. हाई कोर्ट के आदेश पर बेगूसराय सेशन कोर्ट में ही दोबारा इसकी सुनवाई शुरू हुई. जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने सुनवायी की.

lalan singh
ललन सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

क्या था दोहरा हत्याकांडः 2004 में शाम्हो थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर पुरानी डीह के रहने वाले मुकेश सिंह ने मामला दर्ज कराया था. वो इस मामले का चश्मदीद गवाह भी था. पीड़ित परिवार की ओर से वकील शाह इज्जूर रहमान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही कराई गई.

चश्मदीद ने क्या देखाः मुकेश सिंह ने अपने बयान में बताया था कि 8 मार्च 2004 की रात ललन सिंह, सिपुल सिंह और वह अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान ठाकुरबाड़ी के पास नामजद आरोपियों द्वारा उसके भाई सिपुल सिंह और पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह को घेर कर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में वो किसी तरह गाड़ी से कूदकर झाड़ी में जा छिपे थे. उसने बताया था कि मिथिलेश सिंह ने हत्या के बाद ललन सिंह की राइफल भी लूट ली थी.

किसको-किसको मिली सजाः बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह, रोशन सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 148 और 149 में सजा सुनाई गई.

इसे भी पढ़ेंः Begusarai Crime: मुखिया वीरेंद्र शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने बेगूसराय कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता मिथिलेश सिंह समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों को 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वर्ष 2004 में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. 20 साल बाद इस कांड में बड़ा फैसला आया है. फैसला आने के बाद 20 साल पुरानी घटना की याद ताजा हो गई है.

हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा सुनवाईः कोर्ट की इस कार्यवाही में खास बात यह है कि 2015 में बेगूसराय सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. बाद में पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर गया. हाई कोर्ट के आदेश पर बेगूसराय सेशन कोर्ट में ही दोबारा इसकी सुनवाई शुरू हुई. जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने सुनवायी की.

lalan singh
ललन सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

क्या था दोहरा हत्याकांडः 2004 में शाम्हो थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह समेत दो लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर पुरानी डीह के रहने वाले मुकेश सिंह ने मामला दर्ज कराया था. वो इस मामले का चश्मदीद गवाह भी था. पीड़ित परिवार की ओर से वकील शाह इज्जूर रहमान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही कराई गई.

चश्मदीद ने क्या देखाः मुकेश सिंह ने अपने बयान में बताया था कि 8 मार्च 2004 की रात ललन सिंह, सिपुल सिंह और वह अग्निकांड पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट कर घर लौट रहे थे. इसी दौरान ठाकुरबाड़ी के पास नामजद आरोपियों द्वारा उसके भाई सिपुल सिंह और पैक्स अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन सिंह को घेर कर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में वो किसी तरह गाड़ी से कूदकर झाड़ी में जा छिपे थे. उसने बताया था कि मिथिलेश सिंह ने हत्या के बाद ललन सिंह की राइफल भी लूट ली थी.

किसको-किसको मिली सजाः बीजेपी नेता मिथिलेश सिंह, रोशन सिंह, रविंद्र सिंह, रणधीर कुमार उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, कोमल सिंह, शालीग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह और रंजीत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 148 और 149 में सजा सुनाई गई.

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