नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले के आरोपी और कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को हटाने का आदेश दिया. जस्टिस विकास महाजन की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट को नियमित जमानत पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है.
अभिषेक गुप्ता ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले इस शर्त पर रोक लगा चुका है. इस मामले के दूसरे चार सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने चार सह-आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में तब्दील कर दिया था.
आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था.
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज: दिल्ली कोचिंग हादसा मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार गया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे.
तीन छात्र की मौत हुई थी: बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई. फिलहाल इस मामले के सभी आरोपी बाहर हैं.
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