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सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मिली - Kejriwal appear video conferencing

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 10, 2024, 9:20 PM IST

Kejriwal to appear through video conferencing: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे. कोर्ट ने उन्हें इसके लिए इजाजत दे दी है.

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल (ETV Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. इससे पहले सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12 जुलाई को होने वाली पेशी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की इजाजत मांगी थी.

दरअसल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था. इसी फैसले के बाद केजरीवाल ने कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की थी. बता दें कि 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. इसमें सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल बोले- जमानत रद्द करना न्याय के साथ खिलवाड़ है..., अगली सुनवाई 15 जुलाई को

इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण न मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. वहीं 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. इसके बाद सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- 'ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग शेयर क्यों की' हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. इससे पहले सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12 जुलाई को होने वाली पेशी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की इजाजत मांगी थी.

दरअसल कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था. इसी फैसले के बाद केजरीवाल ने कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की थी. बता दें कि 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. इसमें सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है.

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इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण न मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. वहीं 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. इसके बाद सीएम केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

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