ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पुलिस के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र के बाद फंसा मामला - CONSTABLE RECRUITMENT

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023- 24 भर्ती पर रोक लगा दी है.

CONSTABLE RECRUITMENT CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती पर रोक (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Nov 27, 2024, 10:45 AM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023- 24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में अलग अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी. जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई.

आरक्षक भर्ती पर रोक क्यों: याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाले कॉन्स्टेबल जीडी के लिए आवेदन दिया था. राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे. लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और Ex Serviceman कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा. पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है. जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे. अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया.

याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की: जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा की, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम लोगों के साथ भेदभाव है. इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वकील ने कहा कि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगनी चाहिए. मामले में वकील की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी.

आरक्षक भर्ती के लिए शारिरिक मापदंड: शारीरिक दक्षता की परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंक के होंगे, इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे. वहीं महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे. इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है. गोला फेंक में पुरुष वर्ग 9 मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे. 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे. 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे.

CGPSC RECRUITMENT 2024: छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए 246 पदों पर इस दिन परीक्षा
सीजीपीएससी प्राध्यापक भर्ती: 595 पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन का नोटिफिकेशन
छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षकों का बड़े पैमाने पर तबादला, जिला मुख्यालय ने जारी किया ट्रांसफर आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023- 24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में अलग अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी. जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई.

आरक्षक भर्ती पर रोक क्यों: याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाले कॉन्स्टेबल जीडी के लिए आवेदन दिया था. राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे. लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और Ex Serviceman कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा. पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है. जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे. अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया.

याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की: जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की. मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा की, केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम लोगों के साथ भेदभाव है. इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वकील ने कहा कि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगनी चाहिए. मामले में वकील की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी.

आरक्षक भर्ती के लिए शारिरिक मापदंड: शारीरिक दक्षता की परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंक के होंगे, इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे. वहीं महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे. इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है. गोला फेंक में पुरुष वर्ग 9 मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे. 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे. 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे.

CGPSC RECRUITMENT 2024: छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए 246 पदों पर इस दिन परीक्षा
सीजीपीएससी प्राध्यापक भर्ती: 595 पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन का नोटिफिकेशन
छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षकों का बड़े पैमाने पर तबादला, जिला मुख्यालय ने जारी किया ट्रांसफर आदेश
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.