कवर्धा: कवर्धा में एक बार फिर सियासी पारा हाई है. यहां की राजनीति में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है. कोर्ट ने सप्ताह भर में नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव करने के आदेश दिया है.
जानिए पूरा मामला: दरअसल, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कवर्धा नगरपालिका क्षेत्र से कांग्रेस की करारी हार का जिम्मा लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था. अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद लगभग 6 महिना अध्यक्ष की कुर्सी खाली रही. इससे शहर का विकास रुक गया था. वहीं, कर्मचारियों का वेतन भी नहीं मिल पा रहा था. कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए शासन-प्रशासन से कई बार मांग की. हालांकि भाजपा सरकार ने कांग्रेस बहुमत के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया. बाद में शासन के आदेश पर भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को मनोनीत अध्यक्ष बनाकर कुर्सी पर बैठा दिया गया.
नगरपालिका कवर्धा में कांग्रेस की बहुतमत होने के बाद भी भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है. भाजपा पार्षद को अपनी मर्जी से मनोनीत अध्यक्ष बनाकर जनता पर थोप दिया गया. मामले में हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सच्चाई की जीत हुई. कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर चुनाव का आदेश दिया है. -मोहित महेश्वरी, कांग्रेस पार्षद
कांग्रेस ने किया विरोध: इधर, कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया ,लेकिन सत्ता के आगे पार्षद कुछ ना कर सके. इसके बाद कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई बुधवार 3 जुलाई को हुई. कोर्ट ने शासन की ओर से मनोनीत अध्यक्ष प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए शासन को एक सप्ताह में अध्यक्ष का चुनाव करने का आदेश दिया है.