बिलासपुर: 1 जुलाई साल 2024 से नए भारतीय कानून लागू हो चुके हैं. नए कानूनों के तहत केस मुकदमें दर्ज होने लगे हैं. नए कानूनों के तहत पुलिस से लेकर अदालतों में अब सुनवाई भी चल रही है. नए कानूनों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के लिए सिलेबस में बदलाव किया है. अब नए भारतीय कानून के जानकार जज बनेंगे. बार कोटे के साथ ही बेंच कोटे में भी नियम को लागू कर दिया गया है.
डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के सिलेबस में बदलाव: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों कैटेगरी से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है. विज्ञापन के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया गया है. जारी सिलेबस के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 को शामिल किया गया है. बाकि का सिलेबस पहले की तरह रखा गया है. भर्ती के लिए 21 अगस्त तक आवेदन जमा करने की तिथि तय की गई है.
भर्ती के लिए विज्ञापन जारी: भर्ती के लिए बार कोटे से 37 पद जारी किए गए हैं. इस पद के लिए वकालत का 7 साल का अनुभव रखने वाले और 35 से 45 वर्ष तक की आयु के अधिवक्ताओं को आवेदन की छूट रहेगी. आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी. सीमित प्रतियोगी परीक्षा से 6 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सीनियारिटी अनिवार्य रखी गई है.
महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित: बार कोटे से 37 पदों में अनारक्षित पद 30, एसटी के लिए दो पद, एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 2 पद आरक्षित रहेगा. 2022 के बैकलॉग से एक पद भरा जाएगा। कुल पदों में से महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं. भर्ती के लिए जरुरी दिशा निर्देशों और शर्तों के लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लॉग इन कर पूरी जानकारी जुटाई जा सकती है.