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नए कानूनों की आत्मा शरीर और भावना से पूरी तरह हैं भारतीय: डिप्टी सीएम - Arun Sao On three new laws

देश में सोमवार को लागू हुए तीन नए कानूनों का डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्वागत किया. अरुण साव ने कहा कि इन कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना से पूरी तरह से भारतीय है.

Deputy CM Arun Sao
डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 1, 2024, 9:04 PM IST

तीन नए कानूनों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat)

मुंगेली/जशपुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कानून में बदलाव को लेकर आज के दिन को ऐतिहासिक बताया. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, "तीन नए कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना पूरी तरह से भारतीय है. देश की न्याय प्रणाली में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा"

अरुण साव ने नए कानूनों की सराहना की: दरअसल, देश भर में आज से नया कानून लागू हो गया है. अब आईपीसी यानी की इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कर दिया गया है. इस नए कानून को लागू होने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया. अरुण साव ने कहा, "नए कानून से निश्चित तौर पर न्याय प्रणाली में एक परिवर्तन होने वाला है. आज तीन नए कानून लागू हुए हैं. न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली में आज से परिवर्तन हुआ है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आज से लागू हुआ है. यह कानून न्याय देने के उद्देश्य से एक व्यापक सोच विचार कर लागू किया गया है. निश्चित रूप से न्याय प्रणाली में एक अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है. तीन नए कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना पूरी तरह से भारतीय है. देश की न्याय प्रणाली में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा."

आज से भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 एवं नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 लागू हो गया है.भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बदलती हुई परिस्थति, बदलते हुए परिवेश न्याय की भावना को और ज्यादा सरल एवं सुगम बनाते हुए नवीन कानून में आवश्यक बदलाव किया गया है. यह कानून समयसीमा को निर्धारित करता है, ताकि आम लोगों को नियत समय के भीतर न्याय मिल सके. -शशि मोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक

जशपुर नए कानून की लोगों को दी गई जानकारी: जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस समारोह में जिले भर के आला अधिकारी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक सहित पत्रकार मौजूद रहे. इस दौरान विशेषज्ञों के जरिए नए कानून के संबंध में ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी लोगों को दी गई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे मौजूद थे.

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अरुण साव ने नए कानूनों की सराहना की: दरअसल, देश भर में आज से नया कानून लागू हो गया है. अब आईपीसी यानी की इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कर दिया गया है. इस नए कानून को लागू होने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया. अरुण साव ने कहा, "नए कानून से निश्चित तौर पर न्याय प्रणाली में एक परिवर्तन होने वाला है. आज तीन नए कानून लागू हुए हैं. न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली में आज से परिवर्तन हुआ है. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 आज से लागू हुआ है. यह कानून न्याय देने के उद्देश्य से एक व्यापक सोच विचार कर लागू किया गया है. निश्चित रूप से न्याय प्रणाली में एक अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है. तीन नए कानूनों की आत्मा, शरीर और भावना पूरी तरह से भारतीय है. देश की न्याय प्रणाली में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा."

आज से भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)2023 एवं नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम(बीएसएस) 2023 लागू हो गया है.भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बदलती हुई परिस्थति, बदलते हुए परिवेश न्याय की भावना को और ज्यादा सरल एवं सुगम बनाते हुए नवीन कानून में आवश्यक बदलाव किया गया है. यह कानून समयसीमा को निर्धारित करता है, ताकि आम लोगों को नियत समय के भीतर न्याय मिल सके. -शशि मोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक

जशपुर नए कानून की लोगों को दी गई जानकारी: जशपुर के वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस समारोह में जिले भर के आला अधिकारी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक सहित पत्रकार मौजूद रहे. इस दौरान विशेषज्ञों के जरिए नए कानून के संबंध में ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी लोगों को दी गई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे मौजूद थे.

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