बिलासपुर: छत्तीसगढ़ का कोयला लेवी घोटाले में फंसे विधायक देवेंद्र यादव को राहत नहीं मिल रही है. हजारों रुपये के इस कथित घोटाले में भिलाई नगर से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी बेल पीटिशन को खारिज कर दिया. 2 हजार करोड़ से अधिक के कोल लेवी स्कैम में ईडी ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है. इस पर देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है.
रायपुर की विशेष अदालत से भी खारिज हो चुकी है याचिका: इससे पहले देवेंद्र यादव की याचिका रायपुर की स्पेशल कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है. निचली अदालत ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का खर्च उन्होंने चुनाव में किया था. निचली अदालत के फैसले के बाद देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन मंगलवार को आए फैसले में उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया.
ईडी ने कोयला घाटाले में देवेंद्र यादव के खिलाफ लगाए आरोप: ईडी ने कोल लेवी स्कैम में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ आरोप लगाए हैं. देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच भी की गई है. ईडी का दावा है कि देवेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमार कर्रवाई के दौरान उन्हें कई सबूत मिले हैं. अब इस केस में राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो भी जांच कर रही है. करीब 105 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है. कोल लेवी स्कैम में सौम्या चौरसिया, रानू साहू और समीर बिश्नोई के नाम भी शामिल हैं. तीनों आईएएस अधिकारी जेल में हैं.
क्या छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला: ईडी ने छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ के कोयला लेवी घोटाले का खुलासा किया है. ईडी के मुताबिक कोयले के परिवहन को लेकर अधिकारियों, कारोबारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल बनाया गया था. जो कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रति टन 25 रुपये की वसूली करता था. इस तरह कोयले के परिवहन से यह घोटाला किया गया.