गाजीपुर : यूपी के चर्चित रहे माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. बुधवार को करीब 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने हत्याकांड में नामजद दो आरोपियों पर आरोप तय करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 21 नवंबर को नियत की है. कोर्ट ने साक्ष्य के लिए मृतक मनोज राय के पिता और वादी शैलेन्द्र राय को सम्मन जारी करते हुए अगली तारीख को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि साल 2001 में बिहार बक्सर निवासी मनोज राय की हत्या गाजीपुर में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने निवास स्थान मोहम्मदाबाद में अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी. इसके संबंध में उनके पिता शैलेंद्र राय ने मुकदमा थाना मोहम्मदाबाद में पंजीकृत कराया था, जिसका विचारण एमपी/एमएलए न्यायालय में चल रहा था, लेकिन मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद वह मामला सामान्य सत्र न्यायालय में चल रहा है. इस मामले में प्रथम जनपद न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में यह मामला चल रहा है. आज शेष दो अभियुक्त मोहम्मद शाहिद और सुरेंद्र शर्मा के विरुद्ध चार्ज की कार्रवाई पूरी होने के बाद पत्रावली में साक्ष्य के लिए 21 नवंबर की तारीख नियत की गई है.
साल 2001 में हत्या 2023 में मामला दर्ज : आपको बता दें कि शैलेंद्र राय ने जनवरी 2023 में गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा मनोज राय जो मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता था. मनोज राय को मुख्तार अंसारी के कहने पर उनके सहयोगी सुरेंद्र, गौस मोइनुद्दीन ने साथियों के साथ मिलकर 14 जुलाई 2001 को बिहार के बक्सर स्थित उनके गांव सगराव से लेकर गए और 15 जुलाई 2001 को गोलीमार कर मोहम्दाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी के पास फेंक दिया था. इस मामले में फरवरी माह में कोर्ट में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर बहुचर्चित मनोज राय हत्याकांड में सुनवाई हुई थी. कोर्ट में मृतक मनोज राय के पिता वादी शैलेंद्र राय का बयान दर्ज हुआ था. इस दौरान कार्यवाही में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी वर्चुअली पेश हुआ था. इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी पक्ष के वकील लियाकत अली ने की थी. मनोज राय की हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी थे.
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