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माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर पर आरोप तय, बिल्डर का अपहरण कर मांगी थी 5 करोड़ रंगदारी

प्रयागराज जिला कोर्ट में माफिया के दोनों बेटों ने मुकदमे को बताया फर्जी, मामले की पुनः परीक्षण करवाने की मांग की

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अतीक अहमद और बेटे अली और उमर. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 30, 2024, 3:09 PM IST

प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद और अली अहमद के ऊपर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. जिला सत्र न्यायालय में अतीक अहमद के परिवार से जुड़े 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और अपहरण करने के मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान उमर और अली ऑनलाइन पेशी हुई. पेशी के दौरान अली उमर और असाद कालिया ऑनलाइन सुनवाई से जुड़े. जबकि जमानत पर बाहर एक अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुआ था .पेशी के दौरान चारों आरोपियों पर आरोप तय करने करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को पढ़कर सुनाया. इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई में शामिल अली अहमद और उमर ने कोर्ट के सामने कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वो राजनीति से प्रेरित था. परिवार से राजनैतिक द्वेष रखने वालों ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाया था. जिसके पुनः परीक्षण की जरूरत है. सही जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी. इसके बाद कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई के लिए 5 नवम्बर की तारीख तय कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केस से जुड़े गवाहों को पेश करने को कहा है.


ये था पूरा मामलाः बता दें कि प्रयागराज के रहने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अक्टूबर 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था. मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के बेटों के साथ ही अन्य आरोपियों के पर आरोप लगाया था कि पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और उसके लिए अपहरण करके जान से मारने की नीयत से उसके गले में बेल्ट डालकर लटका दिया गया था. इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई थी. जिसमे जेल में बंद अली अहमद, उमर अहमद के साथ ही असाद कालिया और जमानत पर बाहर आये नुसरत सुनवाई में मौजूद रहे. नुसरत कोर्ट रूम में मौजूद था, जबकि अली और उमर के साथ ही असाद कालिया जेल के अंदर से ऑनलाइन जुड़े हुए थे. अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय कर दी है.

प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद और अली अहमद के ऊपर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है. जिला सत्र न्यायालय में अतीक अहमद के परिवार से जुड़े 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और अपहरण करने के मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान उमर और अली ऑनलाइन पेशी हुई. पेशी के दौरान अली उमर और असाद कालिया ऑनलाइन सुनवाई से जुड़े. जबकि जमानत पर बाहर एक अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुआ था .पेशी के दौरान चारों आरोपियों पर आरोप तय करने करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को पढ़कर सुनाया. इसके बाद ऑनलाइन सुनवाई में शामिल अली अहमद और उमर ने कोर्ट के सामने कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वो राजनीति से प्रेरित था. परिवार से राजनैतिक द्वेष रखने वालों ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाया था. जिसके पुनः परीक्षण की जरूरत है. सही जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी. इसके बाद कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई के लिए 5 नवम्बर की तारीख तय कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केस से जुड़े गवाहों को पेश करने को कहा है.


ये था पूरा मामलाः बता दें कि प्रयागराज के रहने वाले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अक्टूबर 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था. मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के बेटों के साथ ही अन्य आरोपियों के पर आरोप लगाया था कि पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और उसके लिए अपहरण करके जान से मारने की नीयत से उसके गले में बेल्ट डालकर लटका दिया गया था. इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई थी. जिसमे जेल में बंद अली अहमद, उमर अहमद के साथ ही असाद कालिया और जमानत पर बाहर आये नुसरत सुनवाई में मौजूद रहे. नुसरत कोर्ट रूम में मौजूद था, जबकि अली और उमर के साथ ही असाद कालिया जेल के अंदर से ऑनलाइन जुड़े हुए थे. अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय कर दी है.

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