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30 जनवरी को होगा चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में तीस जनवरी को सुबह दस बजे मेयर का चुनाव कराने का निर्देश दिया. चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले छह फरवरी को मेयर का चुनाव कराने की घोषणा की थी.

Chandigarh Mayor Election update
चंडीगढ मेयर चुनाव
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 24, 2024, 5:32 PM IST

Updated : Jan 24, 2024, 8:05 PM IST

चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने तीस जनवरी को सुबह दस बजे से चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि Schedule presiding ऑफिसर के अधीन चुनाव होंगे. पार्षदों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी. चंडीगढ़ पुलिस का यह काम है कि वो पार्षदों को पूरी सुरक्षा दे.

तीस जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गयी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि तीस जनवरी को सुबह दस बजे चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव कराया जाए. कोर्ट ने कहा है कि Schedule presiding ऑफिसर के अधीन ही चुनाव होंगे.

पार्षदों को सुरक्षा पुलिस देगी: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वोटिंग के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा. पार्षद अपने साथ समर्थकों और उन्हें मिले सुरक्षाकर्मी को साथ लेकर नहीं जाएंगे. पार्षदों को सुरक्षा देना चंडीगढ़ पुलिस का काम है. चुनाव के दौरान और बाद में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए. चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों की पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं रहेगी. चंडी गढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि वह सुरक्षा कारणों से 6 फरवरी से पहले चुनाव नहीं करा सकते.

इसके पहले कल भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव को लेकर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा था कि चुनाव कराने के लिए 18 दिन का समय क्यों चाहिए, मेयर चुनाव को महाभारत क्यों बनाया जा रहा है ?

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ मेयर चुनाव: बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, HC का UT प्रशासन को सख्त आदेश

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ मेयर चुनाव: आज दोनों याचिकाओं पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव

चंडीगढ़: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने तीस जनवरी को सुबह दस बजे से चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि Schedule presiding ऑफिसर के अधीन चुनाव होंगे. पार्षदों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी. चंडीगढ़ पुलिस का यह काम है कि वो पार्षदों को पूरी सुरक्षा दे.

तीस जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गयी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि तीस जनवरी को सुबह दस बजे चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव कराया जाए. कोर्ट ने कहा है कि Schedule presiding ऑफिसर के अधीन ही चुनाव होंगे.

पार्षदों को सुरक्षा पुलिस देगी: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वोटिंग के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा. पार्षद अपने साथ समर्थकों और उन्हें मिले सुरक्षाकर्मी को साथ लेकर नहीं जाएंगे. पार्षदों को सुरक्षा देना चंडीगढ़ पुलिस का काम है. चुनाव के दौरान और बाद में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए. चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन की है. कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों की पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं रहेगी. चंडी गढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि वह सुरक्षा कारणों से 6 फरवरी से पहले चुनाव नहीं करा सकते.

इसके पहले कल भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव को लेकर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा था कि चुनाव कराने के लिए 18 दिन का समय क्यों चाहिए, मेयर चुनाव को महाभारत क्यों बनाया जा रहा है ?

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Last Updated : Jan 24, 2024, 8:05 PM IST
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