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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जारी किए नोटिस, 50 घरों का आबंटन रद्द

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 50 घरों का आबंटन रद्द कर दिया है. साथ ही 30 दिनों में फ्लैट खाली करने के आदेश जारी किए हैं.

Chandigarh Flat Allotment Cancelled
चंडीगढ़ में 50 घरों का आबंटन रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 28, 2024, 8:56 AM IST

Updated : Oct 28, 2024, 9:17 AM IST

चंडीगढ़: सीएचबी यानी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने किराया न चुकाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार किया है. बोर्ड ने सेक्टर 49 राम दरबार, सेक्टर 38 और औद्योगिक क्षेत्र में 50 घरों का आबंटन रद्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि स्मॉल फ्लैट स्कीम के अंतर्गत आबंटित किए गए फ्लैट्स में एक माह के लाइसेंस फीस का भुगतान करना कंपलसरी था. हालांकि कई लोगों ने इसका भुगतान नहीं किया. इस कारण हाउसिंग बोर्ड ने 50 घरों का आवंटन रद्द कर दिया है.

तीस दिनों में फ्लैट खाली करने के आदेश: दरअसल सीएचबी ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित लाभकारियों को 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने होंगे. यदि 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली नहीं किया गया तो उनसे जबरन मकान खाली कराए जाएंगे. सीएचबी से मिली जानकारी के मुताबिक लाइसेंस फीस न चुकाने के कारण 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अबंटियों से वसूली की जानी है. आने वाले दिनों में किराया न चुकाने वाले अबंटियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उनसे जबरन फ्लैट खाली कराए जाएंगे. इस कार्रवाई के तहत सेक्टर 49 में 28 फ्लैटों राम दरबार में 6 सेक्टर 38w में 4 और औद्योगिक क्षेत्र फेस एक में एक फ्लैट आवंटित किया गया था.

50 फ्लैटों का आबंटन रद्द: बता दें कि साल 2018-2019 में जब प्रशासन की ओर से फ्लैट अबंटियों को 10 से अधिक बार कारण बताओं नोटिस भेजे गए, जिनमें उन्हें लाइसेंस फीस बकाया के भुगतान के लिए कहा गया था. वहीं, सीएचबी द्वारा उन्हें आखिरी बार सितंबर महीने में सुनवाई का मौका दिया गया था. हालांकि ज्यादातर लाभकारियों ने ना तो वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया. सभी लाभार्थियों द्वारा अपनी बकाया राशि तक जमा नहीं करवाई गई. इसके बाद सीएबी ने 50 फ्लैटों का आबंटन रद्द कर दिया है.

चंडीगढ़: सीएचबी यानी कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने किराया न चुकाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार किया है. बोर्ड ने सेक्टर 49 राम दरबार, सेक्टर 38 और औद्योगिक क्षेत्र में 50 घरों का आबंटन रद्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि स्मॉल फ्लैट स्कीम के अंतर्गत आबंटित किए गए फ्लैट्स में एक माह के लाइसेंस फीस का भुगतान करना कंपलसरी था. हालांकि कई लोगों ने इसका भुगतान नहीं किया. इस कारण हाउसिंग बोर्ड ने 50 घरों का आवंटन रद्द कर दिया है.

तीस दिनों में फ्लैट खाली करने के आदेश: दरअसल सीएचबी ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित लाभकारियों को 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करने होंगे. यदि 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली नहीं किया गया तो उनसे जबरन मकान खाली कराए जाएंगे. सीएचबी से मिली जानकारी के मुताबिक लाइसेंस फीस न चुकाने के कारण 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अबंटियों से वसूली की जानी है. आने वाले दिनों में किराया न चुकाने वाले अबंटियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान उनसे जबरन फ्लैट खाली कराए जाएंगे. इस कार्रवाई के तहत सेक्टर 49 में 28 फ्लैटों राम दरबार में 6 सेक्टर 38w में 4 और औद्योगिक क्षेत्र फेस एक में एक फ्लैट आवंटित किया गया था.

50 फ्लैटों का आबंटन रद्द: बता दें कि साल 2018-2019 में जब प्रशासन की ओर से फ्लैट अबंटियों को 10 से अधिक बार कारण बताओं नोटिस भेजे गए, जिनमें उन्हें लाइसेंस फीस बकाया के भुगतान के लिए कहा गया था. वहीं, सीएचबी द्वारा उन्हें आखिरी बार सितंबर महीने में सुनवाई का मौका दिया गया था. हालांकि ज्यादातर लाभकारियों ने ना तो वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया. सभी लाभार्थियों द्वारा अपनी बकाया राशि तक जमा नहीं करवाई गई. इसके बाद सीएबी ने 50 फ्लैटों का आबंटन रद्द कर दिया है.

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Last Updated : Oct 28, 2024, 9:17 AM IST
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