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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त - CHANDIGARH HOUSING BOARD

चंडीगढ़ प्रशासन ने सीएचबी के एक कर्मचारी, प्रवर्तन विंग के जेई को भ्रष्ट गतिविधियों के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

CHANDIGARH HOUSING BOARD
CHANDIGARH HOUSING BOARD (File photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 11, 2024, 8:50 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) का एक कर्मचारी और प्रवर्तन विंग में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) भुवन चंद को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

दरअसल, सी. बी. आई. की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों पर भुवन चंद जे. ई. के खिलाफ 5 नवंबर, 2024 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी. इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक जाल बिछाया, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी हुई. उसे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुई बातचीत की जांच लंबित रहने तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के संबंध में सीबीआई अदालत के आदेश, फाइल में रखे गए रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार आज जे. ई. भुवन चंद को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है.

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ प्रशासन की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) का एक कर्मचारी और प्रवर्तन विंग में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) भुवन चंद को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

दरअसल, सी. बी. आई. की ओर से भ्रष्टाचार के आरोपों पर भुवन चंद जे. ई. के खिलाफ 5 नवंबर, 2024 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी. इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक जाल बिछाया, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी हुई. उसे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुई बातचीत की जांच लंबित रहने तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के संबंध में सीबीआई अदालत के आदेश, फाइल में रखे गए रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत दूसरे खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार आज जे. ई. भुवन चंद को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है.

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