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बागेश्वर के बाद चमोली में खड़िया खनन, घूनी सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्र से मिली शिकायत, हुआ ये एक्शन - KHARIYA MINING IN CHAMOLI

निरीक्षण में मिली खामियां, खनिज के परिवहन और विक्रय को छोड़कर 10 दिनों तक खनन पर लगी रोक

KHARIYA MINING IN CHAMOLI
बागेश्वर के बाद चमोली में खड़िया खनन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 17, 2025, 8:33 PM IST

चमोली: घूनी ग्राम में खनन कार्याे को लेकर मिली शिकायत पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने एक्शन लिया. जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद 15 जनवरी,2025 को राजस्व, भूतत्व एवं खनिकर्म के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सोप स्टोन खनन पटटा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान शिकायतकर्ता राहुल सिंह, खिलाफ सिंह सहित अन्य ग्रामवासी भी मौजूद थे.

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को बताया था कि तहसील घाट के ग्राम घूनी में खनन कार्याे में लापरवाही बरती जा रही है. खनन क्षेत्र के नीचे प्राथमिक विद्यालय ल्वाठ घूनी को जाने वाले पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है. खनन मशीनों के शोर से छात्रों को पढ़ने मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा खनन का काम सूर्याेदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी किया जा रहा है. खनन क्षेत्र मे अवैध तरीके से ट्राली लगाने और सड़क निर्माण से खनन क्षेत्र में बरसात में आवासीय भवनों खतरा बना हुआ है.

शिकायतकर्ता ने बताया खनन क्षेत्र के आसपास भूधसांव होने का खतरा बना हुआ है. जिससे पूरा ग्रामवासी चिंतित हैं. इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर खनन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए. संयुक्त टीम ने खनन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया. जिला खान अधिकारी अंकित चंद ने बताया घूनी ग्राम में स्वीकृत दो सोपस्टोन खनन पट्टों में पूर्व में किए गए सीमाबंधन के दौरान लगाए गए सीमा स्तम्भ उपलब्ध नहीं पाए गए हैं.

स्थलीय निरीक्षण में खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन और किसी प्रकार का अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया. खनन पट्टा धारकों को खनन क्षेत्र में सीमाबंधन लगाने और अनुमोदित खनन योजना व निर्धारित नियम व शर्ताे के अनुसार खनन कार्य करने के निर्देश दिए गए. साथ ही पट्टा धारक को स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही नियमानुसार खान सुरक्षा निदेशक गाजियाबाद क्षेत्र द्वारा नामित खान प्रबंधक की उपस्थिति में खनन कार्य करने के निर्देश दिए गए. हिदायत दी कि किसी प्रकार नियम विरुद्ध खनन किए जाने की स्थिति में पट्टाधारक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. पट्टाधारकों के प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए कि खनन क्षेत्र मिली खामियों को 10 दिनों के भीतर दूर किया जाए. इस अवधि में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाएगा. इस अवधि में केवल उत्खनित खनिज का परिवहन और विक्रय ही किया जा सकता है.

पढ़ें-बागेश्वर खड़िया खनन मामला: हाईकोर्ट में पेश अफसरों को लगी फटकार, खान अधिकारी को ट्रांसफर करने के आदेश

चमोली: घूनी ग्राम में खनन कार्याे को लेकर मिली शिकायत पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने एक्शन लिया. जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद 15 जनवरी,2025 को राजस्व, भूतत्व एवं खनिकर्म के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सोप स्टोन खनन पटटा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान शिकायतकर्ता राहुल सिंह, खिलाफ सिंह सहित अन्य ग्रामवासी भी मौजूद थे.

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को बताया था कि तहसील घाट के ग्राम घूनी में खनन कार्याे में लापरवाही बरती जा रही है. खनन क्षेत्र के नीचे प्राथमिक विद्यालय ल्वाठ घूनी को जाने वाले पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है. खनन मशीनों के शोर से छात्रों को पढ़ने मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा खनन का काम सूर्याेदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी किया जा रहा है. खनन क्षेत्र मे अवैध तरीके से ट्राली लगाने और सड़क निर्माण से खनन क्षेत्र में बरसात में आवासीय भवनों खतरा बना हुआ है.

शिकायतकर्ता ने बताया खनन क्षेत्र के आसपास भूधसांव होने का खतरा बना हुआ है. जिससे पूरा ग्रामवासी चिंतित हैं. इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों की टीम गठित कर खनन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए. संयुक्त टीम ने खनन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया. जिला खान अधिकारी अंकित चंद ने बताया घूनी ग्राम में स्वीकृत दो सोपस्टोन खनन पट्टों में पूर्व में किए गए सीमाबंधन के दौरान लगाए गए सीमा स्तम्भ उपलब्ध नहीं पाए गए हैं.

स्थलीय निरीक्षण में खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन और किसी प्रकार का अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया. खनन पट्टा धारकों को खनन क्षेत्र में सीमाबंधन लगाने और अनुमोदित खनन योजना व निर्धारित नियम व शर्ताे के अनुसार खनन कार्य करने के निर्देश दिए गए. साथ ही पट्टा धारक को स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही नियमानुसार खान सुरक्षा निदेशक गाजियाबाद क्षेत्र द्वारा नामित खान प्रबंधक की उपस्थिति में खनन कार्य करने के निर्देश दिए गए. हिदायत दी कि किसी प्रकार नियम विरुद्ध खनन किए जाने की स्थिति में पट्टाधारक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. पट्टाधारकों के प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिए गए कि खनन क्षेत्र मिली खामियों को 10 दिनों के भीतर दूर किया जाए. इस अवधि में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाएगा. इस अवधि में केवल उत्खनित खनिज का परिवहन और विक्रय ही किया जा सकता है.

पढ़ें-बागेश्वर खड़िया खनन मामला: हाईकोर्ट में पेश अफसरों को लगी फटकार, खान अधिकारी को ट्रांसफर करने के आदेश

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