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चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Mar 12, 2024, 9:00 PM IST

बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को हिमाचल हाईकोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही मामले में कोर्ट ने दोनों को पुलिस जांच में सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं. पढ़िए पूरी खबर...

हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें और जांच कार्य में सहयोग दें.

कांग्रेस बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद से प्रदेश की राजनीति गरम है. वहीं, याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए, 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत और पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची. शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चेतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है. दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 16 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कांग्रेस के बागियों से पूछा- "हाइकोर्ट क्यों नहीं गए ?, ये मौलिक अधिकार नहीं"

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों प्रार्थियों को आदेश दिए कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें और जांच कार्य में सहयोग दें.

कांग्रेस बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद से प्रदेश की राजनीति गरम है. वहीं, याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 171 ए, 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

एफआईआर में बागी विधायक के पिता और निर्दलीय विधायक पर राज्यसभा चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने दोनों पर वोटों की खरीद-फरोख्त करने, रिश्वत और पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए हैं. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने सरकार गिराने के लिए साजिश रची. शिकायतकर्ताओं ने हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और अयोग्य विधायक चेतन्य शर्मा के पिता के बैंक खातों की जांच कराए जाने की भी मांग की है. दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 16 मार्च को होगी.

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