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झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामला, केंद्र सरकार और UIDAI की तरफ से शपथ पत्र दायर, मंगलवार को होगी सुनवाई - Bangladeshi infiltration case - BANGLADESHI INFILTRATION CASE

Bangladeshi infiltration. झारखंड के संथाल परगना जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर आज हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 17 सितंबर की तय की है.

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झारखंड हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 12, 2024, 2:42 PM IST

रांची: संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी मामले में प्रार्थी दानियल दानिश की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. दरअसल, सुबह करीब 9.30 बजे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हाईकोर्ट की बिजली गुल हो गई थी. बिजली व्यवस्था करीब 11 बजे बहाल हुई. इसका प्रभाव हाईकोर्ट के शुरुआती कामकाज पर पड़ा. लिहाजा, खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए मंगलवार यानी 17 सितंबर की तारीख तय कर दी है. खास बात है कि इस मामले में केंद्र सरकार और यूआईडीएआई की ओर से शपथ पत्र दायर कर दिया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ETV BHARAT)

5 सितंबर को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि घुसपैठ एक गंभीर मसला है. इस पर यूआइडीएआइ समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसियों के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद ही एक विस्तृत शपथ पत्र तैयार कर पेश करना बेहतर होगा. इस आधार पर खंडपीठ ने सुनवाई की और अगली तारीख 12 सितंबर तय की थी. इससे पहले इस मामले में संथाल के 6 जिलों के उपायुक्तों के स्तर पर शपथ पत्र सबमिट किया जा चुका है. भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी शपथ पत्र दायर किया जा चुका है.

इससे पूर्व हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, यूआईडीएआई के डायरेक्टर जनरल, मुख्य सूचना आयुक्त, आईबी के डायरेक्टर जनरल और एनआईए के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाते हुए अलग-अलग शपथ पत्र देने को कहा था.

ये भी पढ़ें: झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ! हाईकोर्ट में दायर चुनाव आयोग के हलफनामे में क्या है, साहिबगंज में शुरू हो चुकी है जांच

ये भी पढ़ें: संथाल में नहीं हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ, छह जिलों के उपायुक्तों के शपथ पत्र में जिक्र, हाईकोर्ट ने पूछे कई सवाल

रांची: संथाल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी मामले में प्रार्थी दानियल दानिश की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. दरअसल, सुबह करीब 9.30 बजे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हाईकोर्ट की बिजली गुल हो गई थी. बिजली व्यवस्था करीब 11 बजे बहाल हुई. इसका प्रभाव हाईकोर्ट के शुरुआती कामकाज पर पड़ा. लिहाजा, खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के लिए मंगलवार यानी 17 सितंबर की तारीख तय कर दी है. खास बात है कि इस मामले में केंद्र सरकार और यूआईडीएआई की ओर से शपथ पत्र दायर कर दिया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार (ETV BHARAT)

5 सितंबर को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि घुसपैठ एक गंभीर मसला है. इस पर यूआइडीएआइ समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसियों के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद ही एक विस्तृत शपथ पत्र तैयार कर पेश करना बेहतर होगा. इस आधार पर खंडपीठ ने सुनवाई की और अगली तारीख 12 सितंबर तय की थी. इससे पहले इस मामले में संथाल के 6 जिलों के उपायुक्तों के स्तर पर शपथ पत्र सबमिट किया जा चुका है. भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी शपथ पत्र दायर किया जा चुका है.

इससे पूर्व हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल, यूआईडीएआई के डायरेक्टर जनरल, मुख्य सूचना आयुक्त, आईबी के डायरेक्टर जनरल और एनआईए के डायरेक्टर को प्रतिवादी बनाते हुए अलग-अलग शपथ पत्र देने को कहा था.

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