रांचीः बैंक आफ इंडिया से जालसाजी कर 5.30 करोड़ रुपये के फ्रॉड किए जाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर RC/06 A 2024 दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ अपनी दबिश देनी शुरू कर दी है. मामले को लेकर डीजीएम बैंक आफ इंडिया रांची के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी.
एफआईआर दर्ज
सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक जालसाजी के मामले में झारखंड के कारोबारी जतिन सहाय, रोमी साहा, मयंक साहा के साथ साथ कारोबारी की दो कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आईपीसी की धारा 120बी, 409, 420, 465, 467, 468 और 471 तथा पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
आरोप है कि 2018-2020 के दौरान रूमी साहा, मयंक केआर साहा, जतिन सहाय और अज्ञात अन्य ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रची, झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर बैंक आफ इंडिया से लोन लिया और फिर उसे चुकाया नहीं. लोन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तथ्यों को छिपाया गया और उसके बाद उनका दुरुपयोग किया और इस तरह बैंक ऑफ इंडिया, रांची को 5.33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया.
रांची कोलकाता में रेड
सीबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएनएसएस, 2023 की धारा 96 के तहत रांची के चार स्थानों और कोलकाता में एक स्थान पर स्थित आरोपियों के घरों में छापेमारी भी की गई. जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं. मिली जानकारी के अनुसार जतिन सहाय ट्रस्ट डायग्नोस्टिक के मालिक हैं. सीबीआई ने शनिवार को रांची के चार और कोलकाता के एक ठिकाने पर छापा मारा था.
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