नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अनुमति मिल गई है. शुक्रवार को सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट को इस बात की सूचना दी. राऊज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा.
इससे पहले 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी अनुमति नहीं मिल सकी है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दिया. कोर्ट ने 22 जुलाई को के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.
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17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया था. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं. संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है. ED ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने उनको 26 जून को गिरफ्तार किया था. ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है.
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