कुचामनसिटी. डीडवाना कुचामन जिले के नावां शहर के वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष, तत्कालीन एसडीएम व ईओ सहित सात लोगों के खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परिवादी कन्हैयालाल शर्मा की ओर से दायर इस्तगासा पर न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. परिवादी ने इस्तगासे में बताया कि उसके पिता रूपनारायण शर्मा और ताऊ मालचंद शर्मा की राजस्व ग्राम नावां में बंटवारा आदेश के तहत स्वामित्व की भूमि है.
उसका साल 1996 में आवसीय पट्टा एसडीएम परबतसर की ओर से जारी किया गया था, लेकिन 2000 में शिवपाल सिंह पुत्र फूलसिंह व तत्कालीन नावां एसडीएम अजय सिंह ने सांठगांठ कर लाभ की नीयत से पट्टेशुदा भूखंड का एक संशोधित आदेश जारी कर दिया. साथ ही कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली. परिवादी कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि भूमि का शिवपाल सिंह ने तत्कालीन ईओ शिकेश कांकरिया और पालिका अध्यक्ष शायरी गांधी से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज की आड़ में फिर से पट्टा जारी करवा लिया.
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परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि शिवपाल सिंह के रिश्तेदार प्रभु सिंह, कुलदीप सिंह, यादवेंद्र सिंह सहित अन्य 20-25 व्यक्तियों ने गिरोह बनाकर अन्य भूमि पर बने कच्चे मकान में तोडफ़ोड़ की. इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराने को कहा तो थाना अधिकारी ने न्यायालय से आदेश लाने की बात कही. कुचामन सीओ अरविंद विश्नोई ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.
इनके खिलाफ मामला दर्ज : थाना अधिकारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें शिवपाल सिंह पुत्र फूलसिंह, तत्कालीन नावां एसडीएम अजय सिंह, तत्कालीन ईओ नावां शिकेश कांकरिया, वर्तमान पालिका अध्यक्ष शायरी गांधी, प्रभु सिंह पुत्र हिम्मत सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र प्रभु सिंह और यादवेंद्र सिंह पुत्र प्रभु सिंह पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आरोप है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
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इधर, मामले में नावां नगरपालिका अध्यक्ष शायरी गांधी ने बताया कि नगरपालिका में पट्टे बनाने को लेकर प्राप्त जमाबंदी के तहत ही पट्टा जारी किए गए हैं. वहीं, जमीन दस्तावेजों में जिनके नाम थे, उन्हें ही पट्टे जारी हुए हैं. हालांकि, पुराने मामले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.