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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले बिहार के यूट्यूबर पर केस दर्ज, जानें मामला

समस्तीपुर में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग का फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले दो यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 3 hours ago

Case filed against YouTuber
बिहार के यूट्यूबर पर केस दर्ज (ETV Bharat)

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते 7 अक्टूबर की शाम एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. इस हादसे से सम्बंधित पीड़िता की तस्वीर व वीडियो के साथ बयान को वायरल किया गया था. स्थानीय यूट्यूबर ने अपने फेसबुक व चैनल पर इसे वायरल किया था. इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई की गई है.

नाबालिग का फोटो वायरल करने वाले पर केस दर्ज: वहीं अब इस मामले को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार , सम्बंधित यूट्यूबर के खिलाफ उजियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के दो यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वही इस संबंध में उजियारपुर थानाध्यक्ष की माने तो , पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में नाबालिग का नाम व पता को गुप्त रखे जाने का सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है.

"बावजूद किशोरी के घर पर जाकर उसका बयान कैमरा में रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल कर दिया गया. इससे नाबालिग के मान-सम्मान को ठेस पहुचा है. साथ ही गांव में शांति भंग होने की संभावना भी है."- मुकेश कुमार, उजियारपुर थानाध्यक्ष

गाइडलाइन का पालन करना है जरूरी: गौरतलब है कि किसी भी घटना को सोशल साइट्स पर वायरल करने को लेकर कई गाइडलाइन है. वहीं बीते कुछ वक्त से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हो रहे गलत दुरुपयोग के बाद सरकार भी इसको लेकर सख्त हुई है.

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बिहार में नाबालिग से महीनों तक दरिंदगी, नशे की दवा देकर दो भाई करता रहा रेप - Rape in Purnea

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते 7 अक्टूबर की शाम एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. इस हादसे से सम्बंधित पीड़िता की तस्वीर व वीडियो के साथ बयान को वायरल किया गया था. स्थानीय यूट्यूबर ने अपने फेसबुक व चैनल पर इसे वायरल किया था. इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई की गई है.

नाबालिग का फोटो वायरल करने वाले पर केस दर्ज: वहीं अब इस मामले को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार , सम्बंधित यूट्यूबर के खिलाफ उजियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के दो यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वही इस संबंध में उजियारपुर थानाध्यक्ष की माने तो , पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में नाबालिग का नाम व पता को गुप्त रखे जाने का सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है.

"बावजूद किशोरी के घर पर जाकर उसका बयान कैमरा में रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल कर दिया गया. इससे नाबालिग के मान-सम्मान को ठेस पहुचा है. साथ ही गांव में शांति भंग होने की संभावना भी है."- मुकेश कुमार, उजियारपुर थानाध्यक्ष

गाइडलाइन का पालन करना है जरूरी: गौरतलब है कि किसी भी घटना को सोशल साइट्स पर वायरल करने को लेकर कई गाइडलाइन है. वहीं बीते कुछ वक्त से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हो रहे गलत दुरुपयोग के बाद सरकार भी इसको लेकर सख्त हुई है.

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