ETV Bharat / state

दिल्ली में नहीं चलेंगी दूसरे राज्यों से आने वाली BS-3 और BS-4 बसें, जानें समय सीमा - CAQM order to curb pollution

दिल्ली में प्रदूषण रोकथाम को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली बीएस-3 और बीएस-4 बसें नहीं चलेंगी. सीएक्यूएम ने राज्यों को पत्र जारी कर बीएस-6 बसें ही चलाने को कहा है.

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CAQM का आदेश
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CAQM का आदेश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 18, 2024, 3:41 PM IST

नई दिल्लीः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सर्दियों में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अभी से निर्देश जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत किसी भी राज्य की बीएस 3 और बीएस 4 बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सीएक्यूएम ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है.

दिल्ली में राज्य सरकार की जो बसें चल रही है वह सीएनजी और इलेक्ट्रिक है. लेकिन दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां समेत अन्य बस अड्डों पर उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की डीजल बसें आती हैं. इन बसों में अभी भी बड़ी संख्या में बीएस 3 और बीएस 4 बसें हैं. इन बसों से राजधानी में प्रदूषण होता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में 997 बसों का परमिट 9 महीने के लिए बढ़ाया गया, 19 जून को सड़क से हटने वाली थीं ये बसें

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उन सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की, जिनकी बसें दिल्ली आती है. रिपोर्ट से पता चला कि कुछ राज्यों ने अपनी कुछ बसों को तो बीएस छह अथवा स्वच्छ ईंधन में तब्दील कर लिया है. लेकिन अभी तक सभी ने 100 प्रतिशत काम पूरा नहीं किया है. ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समय निर्धारित कर दिया है. इस अवधि के अंदर दिल्ली आने वाली बसों को स्वच्छ ईधन में कनवर्ट करना होगा या बसों को बीएस-6 से रिप्लेस करना होगा.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में जम्मू कश्मीर को 30 सितंबर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर और उत्तराखंड को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की भी बड़ी संख्या में बसें दिल्ली आती हैं. लेकिन बीती सर्दी में सख्ती के दौरान ही यूपीएसआरटीसी ने दिल्ली आने वाली अपनी बसों को बीएस - 6 से रिप्लेस कर दिया था. बीएस - 3 व बीएस- 4 बसें दिल्ली नहीं आ रही है.

नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त होंगी बसेंः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी आदेश संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है. इसके साथ ही पत्र की कापी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को भी भेजी गई है. 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में बाहर के राज्यों से आने वाली सिर्फ बीएस 6 बसों को हो प्रवेश दिया जाएगा. पत्र में पुलिस और परिवहन विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है. ऐसे में यदि किसी भी राज्य द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो बस जब्द की जा सकती है.

ग्रैप के दौरान गरमाया था मुद्दाः 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीएक्यूएम की ओर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया जाता है. बीते ग्रैप में दिल्ली में बाहर के राज्यों से बीएस-3 व बीएस 4 बसें आने पर खूब राजनीति हुई थी. इस बार अभी से सीएक्यूएम ने आदेश जारी कर दिया है, जिससे की राज्य पहले से तैयारी कर लें.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के क्लस्टर बस ऑपरेटरों को मिली अंतरिम राहत, अब 15 जुलाई तक चला सकेंगें बसें

नई दिल्लीः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सर्दियों में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अभी से निर्देश जारी कर दिया है. इस आदेश के तहत किसी भी राज्य की बीएस 3 और बीएस 4 बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सीएक्यूएम ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है.

दिल्ली में राज्य सरकार की जो बसें चल रही है वह सीएनजी और इलेक्ट्रिक है. लेकिन दिल्ली के कश्मीरी गेट, आनंद विहार, सराय काले खां समेत अन्य बस अड्डों पर उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की डीजल बसें आती हैं. इन बसों में अभी भी बड़ी संख्या में बीएस 3 और बीएस 4 बसें हैं. इन बसों से राजधानी में प्रदूषण होता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में 997 बसों का परमिट 9 महीने के लिए बढ़ाया गया, 19 जून को सड़क से हटने वाली थीं ये बसें

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उन सभी राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की, जिनकी बसें दिल्ली आती है. रिपोर्ट से पता चला कि कुछ राज्यों ने अपनी कुछ बसों को तो बीएस छह अथवा स्वच्छ ईंधन में तब्दील कर लिया है. लेकिन अभी तक सभी ने 100 प्रतिशत काम पूरा नहीं किया है. ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने समय निर्धारित कर दिया है. इस अवधि के अंदर दिल्ली आने वाली बसों को स्वच्छ ईधन में कनवर्ट करना होगा या बसों को बीएस-6 से रिप्लेस करना होगा.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में जम्मू कश्मीर को 30 सितंबर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर और उत्तराखंड को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की भी बड़ी संख्या में बसें दिल्ली आती हैं. लेकिन बीती सर्दी में सख्ती के दौरान ही यूपीएसआरटीसी ने दिल्ली आने वाली अपनी बसों को बीएस - 6 से रिप्लेस कर दिया था. बीएस - 3 व बीएस- 4 बसें दिल्ली नहीं आ रही है.

नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त होंगी बसेंः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी आदेश संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है. इसके साथ ही पत्र की कापी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को भी भेजी गई है. 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में बाहर के राज्यों से आने वाली सिर्फ बीएस 6 बसों को हो प्रवेश दिया जाएगा. पत्र में पुलिस और परिवहन विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है. ऐसे में यदि किसी भी राज्य द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो बस जब्द की जा सकती है.

ग्रैप के दौरान गरमाया था मुद्दाः 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीएक्यूएम की ओर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया जाता है. बीते ग्रैप में दिल्ली में बाहर के राज्यों से बीएस-3 व बीएस 4 बसें आने पर खूब राजनीति हुई थी. इस बार अभी से सीएक्यूएम ने आदेश जारी कर दिया है, जिससे की राज्य पहले से तैयारी कर लें.

ये भी पढ़ें: दिल्ली के क्लस्टर बस ऑपरेटरों को मिली अंतरिम राहत, अब 15 जुलाई तक चला सकेंगें बसें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.