बूंदी. जिले की पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण एव जेवर चोरी के आरोपियों को तीन -तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपियों को 10000- 10000 रुपए के अर्थदंड से भी दडित किया है. घर से जेवर चोरी करने के आरोप में बूंदी पुलिस अधीक्षक को एफआईआर दर्ज कर पीड़िता के विरुद्ध भी जांच के निर्देश दिए हैं.
मामले में पीड़िता के पिता ने 22 फरवरी 2022 को थाना कापरेन में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी पुत्री स्कूल पर पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन वह शाम को 4 बजे तक स्कूल से घर नहीं लौटने पर काफी ढूढ़ने के बाद भी वह वहां पर नहीं मिली. रिपोर्ट पर थाना कापरेन ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो न्यायालय - 01 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिक के अपहरण एवं जेवर चोरी का दोषी माना और आरोपी सुमित को अपहरण और आरोपी ओम प्रकाश को चोरी करने का आरोपी मानते हुए दोनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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घर से जेवर चोरी करने के आरोप में पीड़िता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश: वहीं पीड़िता के द्वारा अपने घर से माता-पिता के जेवर चोरी करने के आरोप में बून्दी पुलिस अधीक्षक को अलग से एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह, 16 दस्तावेज तथा दो आर्टिकल पेश किए.