ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा - नाबालिग से दुष्कर्म

Minor Rape case, बूंदी में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट से 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Bundi Court News  Minor Rape case
Bundi Court News Minor Rape case
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 18, 2024, 6:43 AM IST

बूंदी. कोचिंग गई नाबालिग को बहला फुसला भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. साथ ही 130000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने ये निर्णय सुनाया.

बहला फुसलाकर नाबालिग को मुंबई ले गया : 28 जुलाई 2022 को परिवादी ने सदर थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बेटी ताऊजी के पास रहती थी और कोचिंग जाती थी. एक लड़का बहुत दिनों से बेटी का पीछा कर रहा था, जिससे वो काफी भयभीत थी. एक दिन पहले दोपहर 1 बजे के बाद वो अचानक लापता हो गई. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर थाना सदर जिला बूंदी ने जांच शुरू की. दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर मुंबई ले गया था. यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिक के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 30 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

20 साल का कठोर कारावास : एक दूसरे मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो ने एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म के आरोपी विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर को 20 साल के कठोर कारावास सहित 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में पीड़ित की मां ने सदर थाना बूंदी में 14 नवम्बर 2022 को रिपोर्ट दी थी कि 12 नवम्बर 2022 को दिन में करीब 1 बजे आरोपी घर पर आया. वो जबरदस्ती बेटे को उठाकर मुंह बांधकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर थाना सदर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद नाबालिग किशोर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. यहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी नाबालिग किशोर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

बूंदी. कोचिंग गई नाबालिग को बहला फुसला भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में बूंदी पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है. साथ ही 130000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने ये निर्णय सुनाया.

बहला फुसलाकर नाबालिग को मुंबई ले गया : 28 जुलाई 2022 को परिवादी ने सदर थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बेटी ताऊजी के पास रहती थी और कोचिंग जाती थी. एक लड़का बहुत दिनों से बेटी का पीछा कर रहा था, जिससे वो काफी भयभीत थी. एक दिन पहले दोपहर 1 बजे के बाद वो अचानक लापता हो गई. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर थाना सदर जिला बूंदी ने जांच शुरू की. दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर मुंबई ले गया था. यहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिक के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 30 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

20 साल का कठोर कारावास : एक दूसरे मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो ने एक नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म के आरोपी विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर को 20 साल के कठोर कारावास सहित 120000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में पीड़ित की मां ने सदर थाना बूंदी में 14 नवम्बर 2022 को रिपोर्ट दी थी कि 12 नवम्बर 2022 को दिन में करीब 1 बजे आरोपी घर पर आया. वो जबरदस्ती बेटे को उठाकर मुंह बांधकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. रिपोर्ट पर थाना सदर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद नाबालिग किशोर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. यहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी नाबालिग किशोर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.