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वंदे भारत जैसी VVIP ट्रेनों पर पथराव करने वाला गिरफ्तार, बोला- 'पत्थर मारकर शीशे तोड़ने में आता है मजा' - VVIP Trains Pelting Stones

बुधवार की देर शाम करीब 6:36 बजे रुनकता और कीठम के बीच हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस (22222) पर पथराव की सूचना मिली. इस पर आरपीएफ की टीम हरकत में आई. पथराव में राजधानी के एसी कोच ए-3 की बर्थ नंबर 17 का कांच टूट गया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 26, 2024, 1:21 PM IST

आगरा: आरपीएफ ने राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बुधवार देर शाम हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस (22222) पर पथराव किया था.

पथराव में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच ए-3 की बर्थ 17 की खिड़की का शीशा टूट गया. हालांकि, किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची थी. राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना पर आरपीएफ हरकत में आई थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई थी.

आगरा कैंट आरपीएफ निरीक्षक शिशिर झा ने बताया कि आगरा में कई बार हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत, गतिमान, राजधानी पर पथराव की शिकायतें मिली थीं. जिसको लेकर आरपीएफ की टीमें मुस्तैद की गई थीं.

बुधवार की देर शाम करीब 6:36 बजे रुनकता और कीठम के बीच हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस (22222) पर पथराव की सूचना मिली. इस पर आरपीएफ की टीम हरकत में आई. पथराव में राजधानी के एसी कोच ए-3 की बर्थ नंबर 17 का कांच टूट गया.

हादसे में किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी थी. इससे एक दिन पहले गतिमान और शताब्दी पर भी पत्थर बरसाए गए थे. आगरा कैंट आरपीएफ निरीक्षक शिशिर झा ने बताया कि, आरपीएफ की टीमों ने छानबीन की.

इसके बाद बुधवार देर रात कीठम के पास ने वीरेंद्र कुमार पुत्र कप्तान सिंह निवासी गांव बिलहनी, डौकी को गिरफ्तार किया है. जिसने पूछताछ में अपनी करतूत कबूली है. आरोपी ने खुलासा किया कि, बीते दिनों गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पथराव किया था.

आरपीएफ के एसआई लक्ष्मण पचौरी ने बताया कि, जब आरोपी वीरेंद्र कुमार पकड़ा तो वो धमका रहा था. पहले खुद को एमबीए का स्टूडेंट बताया. इसके बाद बीटेक का छात्र बताया. धमकी दी कि, पुलिस कमिश्नर से शिकायत करूंगा.

मगर, जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी वीरेंद्र कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया. कहा कि, वो शौकिया तौर पर ट्रेनों में पत्थर मारता है. उसे ट्रेनों पर पथराव करके शीशा तोड़ने में मजा आता है.

आरोपी पर रेलवे एक्ट के तहत 153 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया है. जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. आरोपी को कोर्ट में पेश करके गुरुवार को जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः वंदे भारत पर पत्थर फेंके तो होगी 5 साल की सजा, 39 आरोपी गिरफ्तार

आगरा: आरपीएफ ने राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बुधवार देर शाम हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस (22222) पर पथराव किया था.

पथराव में राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच ए-3 की बर्थ 17 की खिड़की का शीशा टूट गया. हालांकि, किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची थी. राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना पर आरपीएफ हरकत में आई थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई थी.

आगरा कैंट आरपीएफ निरीक्षक शिशिर झा ने बताया कि आगरा में कई बार हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत, गतिमान, राजधानी पर पथराव की शिकायतें मिली थीं. जिसको लेकर आरपीएफ की टीमें मुस्तैद की गई थीं.

बुधवार की देर शाम करीब 6:36 बजे रुनकता और कीठम के बीच हजरत निजामुद्दीन से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस (22222) पर पथराव की सूचना मिली. इस पर आरपीएफ की टीम हरकत में आई. पथराव में राजधानी के एसी कोच ए-3 की बर्थ नंबर 17 का कांच टूट गया.

हादसे में किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी थी. इससे एक दिन पहले गतिमान और शताब्दी पर भी पत्थर बरसाए गए थे. आगरा कैंट आरपीएफ निरीक्षक शिशिर झा ने बताया कि, आरपीएफ की टीमों ने छानबीन की.

इसके बाद बुधवार देर रात कीठम के पास ने वीरेंद्र कुमार पुत्र कप्तान सिंह निवासी गांव बिलहनी, डौकी को गिरफ्तार किया है. जिसने पूछताछ में अपनी करतूत कबूली है. आरोपी ने खुलासा किया कि, बीते दिनों गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पथराव किया था.

आरपीएफ के एसआई लक्ष्मण पचौरी ने बताया कि, जब आरोपी वीरेंद्र कुमार पकड़ा तो वो धमका रहा था. पहले खुद को एमबीए का स्टूडेंट बताया. इसके बाद बीटेक का छात्र बताया. धमकी दी कि, पुलिस कमिश्नर से शिकायत करूंगा.

मगर, जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी वीरेंद्र कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया. कहा कि, वो शौकिया तौर पर ट्रेनों में पत्थर मारता है. उसे ट्रेनों पर पथराव करके शीशा तोड़ने में मजा आता है.

आरोपी पर रेलवे एक्ट के तहत 153 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया है. जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. आरोपी को कोर्ट में पेश करके गुरुवार को जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः वंदे भारत पर पत्थर फेंके तो होगी 5 साल की सजा, 39 आरोपी गिरफ्तार

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