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भाटिया वाइन्स फैक्ट्री प्रदूषण मामला, हाईकोर्ट ने दो हफ्तों में मांगा जवाब - bilaspur High Court

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jul 22, 2024, 7:58 PM IST

Bhatia Wines pollution case बिलासपुर हाईकोर्ट में भाटिया वाइन्स फैक्ट्री मामले की सुनवाई हुई.जिस पर प्रशासन से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

bilaspur High Court
भाटिया वाइन्स फैक्ट्री प्रदूषण मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाली वाइन फैक्ट्री से 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि फैक्ट्री संचालक पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपायों की जानकारी प्रस्तुत करें. अब इस जनहित याचिका मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है.

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया मामला : इस मामले में सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बाबत फैक्ट्री संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था,लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं मिला है.आपको बता दें कि मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित शराब फैक्ट्री से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. बीते दिनों सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था. मामले में आबकारी, पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है.

किसकी है वाइन फैक्ट्री : गौरतलब है कि बिलासपुर-रायपुर रोड पर मोहभट्टा में भाटिया वाइन्स का प्लांट है. जिससे निकलने वाली घटिया क्वॉलिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा दिया गया. इस स्पिरिट के कारण नदी की लाखों मछलिया मर गईं. मामले में खजरी में जमा जहरीले पानी का सैंपल भी लिया गया है. भाटिया वाइन्स से निकलने वाली जहरीली स्पिरिट के दुर्गंध और प्रदूषण से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था. इसमें मोहभट्टा, खजरी, धूमा गांव के ग्रामीण शामिल थे. अधिकारियों ने ग्रामीणों के सामने भाटिया वाइन्स के प्रबंधकों को गंदा पानी बाहर छोड़ने से मना किया था. अफसरों की समझाइश के बाद लोगों ने मतदान किया था.

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हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया मामला : इस मामले में सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस बाबत फैक्ट्री संचालक को अप्रैल में नोटिस जारी किया था,लेकिन अबतक कोई जवाब नहीं मिला है.आपको बता दें कि मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित शराब फैक्ट्री से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. बीते दिनों सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले में मुख्य सचिव से जवाब तलब किया था. मामले में आबकारी, पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत 7 लोगों को पक्षकार बनाया गया है.

किसकी है वाइन फैक्ट्री : गौरतलब है कि बिलासपुर-रायपुर रोड पर मोहभट्टा में भाटिया वाइन्स का प्लांट है. जिससे निकलने वाली घटिया क्वॉलिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा दिया गया. इस स्पिरिट के कारण नदी की लाखों मछलिया मर गईं. मामले में खजरी में जमा जहरीले पानी का सैंपल भी लिया गया है. भाटिया वाइन्स से निकलने वाली जहरीली स्पिरिट के दुर्गंध और प्रदूषण से परेशान स्थानीय ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था. इसमें मोहभट्टा, खजरी, धूमा गांव के ग्रामीण शामिल थे. अधिकारियों ने ग्रामीणों के सामने भाटिया वाइन्स के प्रबंधकों को गंदा पानी बाहर छोड़ने से मना किया था. अफसरों की समझाइश के बाद लोगों ने मतदान किया था.

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