पटना: बिहार के अंदर ज्यादातर अपराध जमीन को लेकर होते हैं और सरकार के लिए यह चिंता का संभव है. भूमि विवाद कम से कम हो इसे लेकर सरकार चाहती है कि राज्य के अंदर जितने भूखंड हैं, उसका सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए. सर्वे के लिए राज्य सरकार ने समय सीमा भी तय कर ली है.
45000 गांव में होंगे जमीन के सर्वे: आगामी 20 अगस्त से राजस्व विभाग भूमि सर्वेक्षण का काम करने जा रही है. इसे लेकर विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. राज्य के लगभग 45000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे होगा. लोगों को जमीन पर बने मकान की जानकारी भी देनी होगी.
"ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद अगर आपको पता लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई दे रही है तो वहीं से आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं. क्लेम ऑब्जेक्शन में सुनवाई होगी. उस वक्त भी आप अगर चाहे तो आपके परिवार का कोई सदस्य बिहार में हो तो अपना पक्ष रख सकता है."- जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
शहरी क्षेत्रों में नहीं होगा सर्वे: बिहार में भूमि विवाद को कम करने के लिए राज्य सरकार जमीन का सर्वे करने जा रही है. सर्वे के काम के लिए सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. सर्वे का काम बिहार के तमाम गांव में होगा. शहरी क्षेत्रों को छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहीं फिलहाल सर्वे कराया जाना है.
सभी तरह के जमीन का होगा सर्वे: सरकार ने 177 तरह की इंडेक्स की सूची बनाई है. जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिल सकेगी. जमीन सरकारी है या प्राइवेट या फिर खेती योग्य या बंजर है, तमाम जानकारी सर्वे में दर्ज होंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और समय से सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य भी तय कर दिया है.
1 साल में पूरा कर लिया जाएगा सर्वे का काम: बताया जा रहा है कि सर्वे की प्रक्रिया 1 साल तक चलेगी और शुरुआती दौर में जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी की ओर से हर गांव में उद्घोषणा की जाएगी. सर्वे कर्मियों को यह अधिकार होगा कि वह आपकी जमीन में आकर उसकी मापी कर सकेंगे. सर्वे अधिकारी को लोग अपनी जमीन के कागजात भी दिखा सकेंगे.
देनी होगी ये जानकारी: बिहार के बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है. विभाग के सचिव जय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि आपको यह बताना होगा कि जमीन कौन सी है? उसकी चौहद्दी क्या है? उसके बदले में साक्ष्य सर्वे टीम को देने हैं.
ऑब्जेक्शन का विकल्प भी होगा आपके पास: भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव ने बताया कि ऑनलाइन भी साक्ष्य दिया जा सकता है .सर्वे टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी उसे आप 6 महीने के बाद देख सकते हैं.
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