सुलतानपुर: गृह मंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी को मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी से रायबरेली जाना था. लेकिन, रास्ते में राहुला गांधी यात्रा छोड़कर सुलतानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए.
अमित शाह के मानहानि के मामले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेठी से राहुल गांधी बाई रोड एमपीएमलए कोर्ट पहुंचे. राहुल गांधी की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने एमपीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया.
जमानत के के लिए 25-25 हजार के दो बेल बांड भरे गए. उसके बाद राहुल गांधी पुनः अमेठी के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल गए. अमेठी में राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ेंगे.
दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला था. कथित तौर पर राहुल गांधी ने अमित शाह को 'हत्यारा' कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को सुलतानपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.
जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था. अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी. मामला करीब 6 साल पुराना है.