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कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा - Bibhav in 14 day judicial custody

Bibhav Kumar sent to 14 day judicial custody: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 31, 2024, 6:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बिभव की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. बता दें तीस हजारी कोर्ट ने 28 मई को बिभव को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था.

इससे पहले 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ही बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के सुनवाई योग्य होने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था.

ये भी पढ़ें: स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

उन्होंने कहा कि अर्नेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है. बिभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का आधार और वजह आरोपी को नहीं बताया गया. गिरफ्तारी के आधार को लिखित मे दर्ज करना है. इसमें अपराध प्रक्रिया की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 13 मई को हुई इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: 'मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है...', दिल्ली हाईकोर्ट में बिभव कुमार ने दायर की जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बिभव की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. बता दें तीस हजारी कोर्ट ने 28 मई को बिभव को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था.

इससे पहले 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ही बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के सुनवाई योग्य होने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था.

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उन्होंने कहा कि अर्नेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है. बिभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी का आधार और वजह आरोपी को नहीं बताया गया. गिरफ्तारी के आधार को लिखित मे दर्ज करना है. इसमें अपराध प्रक्रिया की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 13 मई को हुई इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

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