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राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुनील कुमार रायपुर से गिरफ्तार, 19 करोड़ किए थे प्राइवेट खाते में ट्रांसफर - RGTU EX VC Sunil Kumar arrest

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुनील कुमार को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. यूनिवर्सिटी के सरकारी खाते से 19 करोड़ 48 लाख रुपये प्राइवेट खाते में ट्रांसफर करने के मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा अभी भी फरार हैं.

RGTU EX VC SUNIL KUMAR ARREST
पूर्व कुलपति सुनील कुमार रायपुर से गिरफ्तार
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 11, 2024, 9:05 PM IST

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सरकारी खाते से लगभग 19 करोड़ 48 लाख रुपये प्राइवेट खाते में ट्रांसफर करने के मामले में पुलिस ने पूर्व कुलपति सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार चल रहे सुनील कुमार को रायपुर से पकड़ा गया. इस मामले में अभी तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा फरार हैं. बता दें कि सुनील कुमार के खिलाफ इनाम घोषित होने के साथ-साथ न्यायालय से उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. भोपाल कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है.

3 मार्च से पूर्व कुलपति चल रहे थे फरार

यूनिवर्सिटी के आर्थिक घोटाले के मामले में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है. भोपाल की गांधी नगर पुलिस थाना में 3 मार्च को केस दर्ज होने के बाद ही वह अपने घर नहीं गए थे और फरार चल रहे थे. भोपाल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है. प्रो. सुनील कुमार की गिरफ्तारी के बावजूद इस मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर फाइनेंस कंट्रोलर ऋषि केश वर्मा की गिरफ्तारी अभी बाकी है.

रायपुर में परिचित के घर से गिरफ्तारी

भोपाल पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि "यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने एक परिचित के यहां छुपे हुए थे. पुलिस लगातार सुनील कुमार की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. पुलिस को बुधवार को सुनील कुमार की लोकेशन रायपुर में मिली थी. इसके चलते भोपाल से पुलिस की एक टीम को रायपुर भेजा गया था उसी टीम ने रायपुर से तत्कालीन कुलपति को गिरफ्तार किया".

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अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

पूर्व कुलपति सुनील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है. सुनील कुमार के वकील ने भोपाल कोर्ट में 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 3 अप्रैल को भोपाल न्यायालय ने पूर्व कुलपति के वकील की ओर से दी गई दलीलों को गलत ठहराते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सरकारी खाते से लगभग 19 करोड़ 48 लाख रुपये प्राइवेट खाते में ट्रांसफर करने के मामले में पुलिस ने पूर्व कुलपति सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार चल रहे सुनील कुमार को रायपुर से पकड़ा गया. इस मामले में अभी तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा फरार हैं. बता दें कि सुनील कुमार के खिलाफ इनाम घोषित होने के साथ-साथ न्यायालय से उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. भोपाल कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है.

3 मार्च से पूर्व कुलपति चल रहे थे फरार

यूनिवर्सिटी के आर्थिक घोटाले के मामले में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है. भोपाल की गांधी नगर पुलिस थाना में 3 मार्च को केस दर्ज होने के बाद ही वह अपने घर नहीं गए थे और फरार चल रहे थे. भोपाल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है. प्रो. सुनील कुमार की गिरफ्तारी के बावजूद इस मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर फाइनेंस कंट्रोलर ऋषि केश वर्मा की गिरफ्तारी अभी बाकी है.

रायपुर में परिचित के घर से गिरफ्तारी

भोपाल पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि "यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने एक परिचित के यहां छुपे हुए थे. पुलिस लगातार सुनील कुमार की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. पुलिस को बुधवार को सुनील कुमार की लोकेशन रायपुर में मिली थी. इसके चलते भोपाल से पुलिस की एक टीम को रायपुर भेजा गया था उसी टीम ने रायपुर से तत्कालीन कुलपति को गिरफ्तार किया".

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अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

पूर्व कुलपति सुनील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है. सुनील कुमार के वकील ने भोपाल कोर्ट में 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 3 अप्रैल को भोपाल न्यायालय ने पूर्व कुलपति के वकील की ओर से दी गई दलीलों को गलत ठहराते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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