भोपाल : भोपाल पुलिस ने सोशल मीडिया को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किये हैं. कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने व दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट की जाती हैं. अब ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंटऔर इसे शेयर करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने आदेश में कहा "कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर अगर आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या टेक्सट पोस्ट करेगा तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी." आपत्तिजनक पोस्ट पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने वालों को नसीहत देते हुए पुलिस ने साफ किया कि सावधान रहें. ग्रुप एडमिन को सचेत करते हुए पुलिस ने कहा कि यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें.
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भोपाल पुलिस की सायबर सेल रखेगी नजर
पुलिस के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सायबर सेल सतर्क है. पुलिस ने साफ किया है कि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. यह प्रतिबंधत्मक आदेश तत्काल प्रभावी होगा. अगर इसे बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा. पुलिस ने साफ किया कि हालांकि इस प्रकार की गतिविधियां हमेशा गैरकानूनी हैं. इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करें.