जबलपुर। भोपाल निवासी चंद्रभान सिंह धाकड़ की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया कि भोपाल के चंदनवन क्षेत्र में खसरा क्रमांक 73,84 तथा 92 स्थित लगभग 12 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर जागरण सोसायटी वेलफेलवेयर सोसाइटी ने बाउंड्री बॉल का निर्माण कर लिया है. जमीन पहले राजस्व विभाग के अंतर्गत आती थी. बाद में उसका स्थानांतरण वन विभाग को किया गया था. वन विभाग की जमीन पर काबिज अतिक्रमण को हटाने की शिकायत पर बिल्डर के प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई.
हाईकोर्ट ने इससे पहले भी अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे
याचिका में बताया गया बिल्डर ने खुद की जमीन को खुला छोड़कर जमीन की अदला-बदली के लिए आवेदन दायर कर रखा है, जिस पर सुनवाई लंबित है. पूर्व में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश जारी किए थे. इसके बाद आदेश का पालन नहीं पर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने एक माह में कार्रवाई के निर्देश दिये थे. बिल्डर के प्रभाव के कारण संबंधित अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.
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वन विभाग की भूमि पर बिल्डर कब्जा करने के प्रयास में
याचिकाकर्ता की तरफ राहत चाही गयी कि जमीन की अदला-बदली के लिए दायर लंबित आवेदन को निरस्त किया जाए. बिल्डर द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाये. याचिका में प्रमुख सचिव वन विभाग, सीसीएफ, डीएफओ, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जागरण सोसायटी वेलफेयर, हरि मोहन गुप्ता, दीपा गुप्ता के साथ केन्द्र सरकार को अनावेदक बनाया गया है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता की तरफ से आवेदन पेश करने हुए कहा गया कि बिल्डर वन विभाग की भूमि में अवैध निर्माण के लिए प्रयासरत है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने पैरवी की.