दुर्ग: खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के केस में टी पवन को कोर्ट में पेश किया गया. टी पवन पर आरोप है कि उसने प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार की मदद की है. टी पवन को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से कल गिरफ्तार किया गया था. आज शाम व्यवहार न्यायलय में टी पवन को पेश किया गया.
प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले का केस: सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने इन तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया. जबकी पुरानी थाना पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की थी. 6 महीने पहले पुरानी भिलाई क्षेत्र के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित कांड में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. वहीं शिवम मिश्रा और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है.
कौन हैं प्रोफेसर और कहां हुआ था हमला: भिलाई के खूबचंद बघेल महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था. हमले में दुर्ग पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा की थी. मुख्य 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया. दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने फरार मुख्य आरोपियों पर 10 - 10 हजार का इनाम भी घोषित किया.
पुलिस की रिपोर्ट में क्या दर्ज हुआ: घटना वाले दिन 2 बाइक में सवार 6 आरोपियों ने उनका रास्ता रोक कर पहले गाली गलौच की. बाद में लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा.मारपीट में प्रोफेसर में गंभीर रूप से घायल हुए. प्रोफेसर के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर आया. दिल्ली के मेदांता अस्पताल में काफी दिन उनका इलाज चला. प्रोफेसर पर हमले की घटना के बाद भिलाई पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को मध्यप्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया.
आरोपियों ने क्या कहा: आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ था कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था. इसके चलते थाना भिलाई - 3 पुलिस ने प्रोबीर समेत धीरज वस्त्राकर और शिवम मिश्रा पर आपराधिक षडयंत्र रचने के कारण धारा 61 (2) बीएनएस की धारा जोड़ी.
आरोपी के वकील का क्या कहना है: इस पूरे मामले में आरोपी के वकील एमपी ठाकुर ने बताया कि जब इस पूरे मामले में चालान पेश हो चुका है, आरोपियों की केवल गिरफ्तारी शेष बताई गई है तो उन्हें पुलिस रिमांड में लेने की कोई वजह नही बनती. वकील ठाकुर का कहना है कि माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने पुलिस कस्टडी में आरोपियों को देने का विरोध किया था और आज आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. लेकिन कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी.
छावनी सीएसपी बोले: सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष रखा था. कोर्ट को बताया कि पुलिस को अभी आरोपियों से काफी पूछताछ करनी है, लेकिन आज उन्हें न्यायाधीश ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. कल फिर वह इस बात को लेकर दोबारा अपील करेंगे.