भरतपुर. रूपवास थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि एक व्यक्ति ने 6 जून 2021 को थाना रूपवास में मामला दर्ज कराया कि 5 जून की रात को 15 साल की नाबालिग बेटी उसके बगल में दूसरी चारपाई पर सो रही थी. सुबह करीब 5.30 बजे आंख खुली तो बेटी घर पर नही दिखी. इस पर उसे तलाश किया, लेकिन नहीं मिली. रिपोर्ट में बताया कि गांव के एक व्यकि को बुलाकर उसके बेटे बारे में पूछा तो पता चला कि वो रात से गायब है. इसके बाद परिजनों ने बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.
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बाद में एक फेरी वाले ने बताया कि जंगल में पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी है. इस पर मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश गिरजेश ओझा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया.