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नाबालिग से किया दुष्कर्म, पेड़ पर लटका मिला शव, आरोपी को आजीवन कारावास - Bharatpur POCSO court - BHARATPUR POCSO COURT

accused of raping a minor भरतपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
आरोपी को आजीवन कारावास. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 29, 2024, 10:11 PM IST

भरतपुर. रूपवास थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि एक व्यक्ति ने 6 जून 2021 को थाना रूपवास में मामला दर्ज कराया कि 5 जून की रात को 15 साल की नाबालिग बेटी उसके बगल में दूसरी चारपाई पर सो रही थी. सुबह करीब 5.30 बजे आंख खुली तो बेटी घर पर नही दिखी. इस पर उसे तलाश किया, लेकिन नहीं मिली. रिपोर्ट में बताया कि गांव के एक व्यकि को बुलाकर उसके बेटे बारे में पूछा तो पता चला कि वो रात से गायब है. इसके बाद परिजनों ने बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा - Ajmer POCSO Court

बाद में एक फेरी वाले ने बताया कि जंगल में पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी है. इस पर मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश गिरजेश ओझा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया.

भरतपुर. रूपवास थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद शव पेड़ से लटका हुआ मिलने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि एक व्यक्ति ने 6 जून 2021 को थाना रूपवास में मामला दर्ज कराया कि 5 जून की रात को 15 साल की नाबालिग बेटी उसके बगल में दूसरी चारपाई पर सो रही थी. सुबह करीब 5.30 बजे आंख खुली तो बेटी घर पर नही दिखी. इस पर उसे तलाश किया, लेकिन नहीं मिली. रिपोर्ट में बताया कि गांव के एक व्यकि को बुलाकर उसके बेटे बारे में पूछा तो पता चला कि वो रात से गायब है. इसके बाद परिजनों ने बेटी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली.

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बाद में एक फेरी वाले ने बताया कि जंगल में पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी है. इस पर मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश गिरजेश ओझा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया.

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