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शादी से पहले दूल्हे को बताना होगा कैश, गाड़ी, टीवी, फ्रिज क्या-क्या मिलेगा? - GROOM GIVE DOWRY INFORMATION

अब शादी से पहले दूल्हे को बताना होगा कि उसे कैश, गाड़ी, टीवी, फ्रिज समेत उपहार में क्या-क्या मिला है. इस नियम की चर्चा जोरा पर चल रही है.

before marriage groom will have to give information about cash car and dowry to yogi government news in hindi
शादी से पहले दूल्हे को बताना होगा दहेज. (photo credit: etv bahrat gfx)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 10, 2024, 11:02 AM IST

Updated : Jul 10, 2024, 11:38 AM IST

कानपुर: सूबे में अब अगर कोई वर और वधू पक्ष आपस में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें शादी से पहले जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपहारों की सूची देनी होगी. दोनों पक्षों से सूची मिलने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेंगे. वहीं, अब शहर के सभी गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की पूरी जानकारी अंकित रहेगी. इस मामले में गंभीरता से कवायद करने के लिए डीएम कानपुर राकेश सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह को आदेश जारी कर दिया है. योगी सरकार के इस नए व अनूठे नियम की चर्चा अब पूरे शहर में जोरों पर है.


कोई दहेज मांगे तो मोबाइल पर दें सूचना
जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार में यह नियम लागू किया गया है. हर जिले में अब जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा. ऐसे में अगर किसी परिवार को कोई समस्या या दिक्कत होती है तो वह अपनी ओर से उक्त नंबर पर अपनी बात बता सकेगा.


जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया, कि गेस्ट हाउस के बाहर बोर्ड लगाने का जिम्मा थाना प्रभारी का होगा. थाना प्रभारी बोर्ड लगवाने के बाद क्षेत्र के सभी गेस्ट हाउस व मैरिज हाल की सूची व फोटो डीएम कार्यालय में भेजेंगे. अफसरों का कहना था, कि पूरे जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को गंभीरता से क्रियान्वित कराया जाएगा.



ये भी पढ़ेंः यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने पहेली, क्या है दिल्ली से नजदीकी और यूपी की सियासत से किनारा की गुत्थी?

कानपुर: सूबे में अब अगर कोई वर और वधू पक्ष आपस में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें शादी से पहले जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपहारों की सूची देनी होगी. दोनों पक्षों से सूची मिलने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेंगे. वहीं, अब शहर के सभी गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961) की पूरी जानकारी अंकित रहेगी. इस मामले में गंभीरता से कवायद करने के लिए डीएम कानपुर राकेश सिंह ने जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह को आदेश जारी कर दिया है. योगी सरकार के इस नए व अनूठे नियम की चर्चा अब पूरे शहर में जोरों पर है.


कोई दहेज मांगे तो मोबाइल पर दें सूचना
जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार में यह नियम लागू किया गया है. हर जिले में अब जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा. ऐसे में अगर किसी परिवार को कोई समस्या या दिक्कत होती है तो वह अपनी ओर से उक्त नंबर पर अपनी बात बता सकेगा.


जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया, कि गेस्ट हाउस के बाहर बोर्ड लगाने का जिम्मा थाना प्रभारी का होगा. थाना प्रभारी बोर्ड लगवाने के बाद क्षेत्र के सभी गेस्ट हाउस व मैरिज हाल की सूची व फोटो डीएम कार्यालय में भेजेंगे. अफसरों का कहना था, कि पूरे जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को गंभीरता से क्रियान्वित कराया जाएगा.



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Last Updated : Jul 10, 2024, 11:38 AM IST
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