बारां : जिले में दो साल पहले रिश्तों को तार-तार कर देने का मामला सामने आया था. इसमें 71 साल के दादा ने उसकी पांच साल की पोती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में शनिवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या दो की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी दादा को दोषी करार देते हुए, उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही दोषी दादा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2022 में हरनावदा शाहजी थाने में एक महिला ने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान उसकी जेठानी ने उसे बताया कि उसकी बेटी ने बच्ची को उसके मामी ससुर के साथ सोते हुए देखा था और बच्ची जोर-जोर से रो रही थी. उस पर वो जेठानी के साथ मामी ससुर के घर गई, जहां उसने देखा कि आरोपी बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था. इस पर महिला ने आरोपी को धक्का देकर बच्ची को अपने पास खींच लिया. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में आरोपी मामी ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
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इस मामले में 12 दिसंबर, 2022 को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ 17 फरवरी, 2023 को पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में न्यायालय ने 18 गवाह और 24 दस्तावेजी सबूत के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और आरोपी दादा को आखिर सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही दोषी दादा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.