बालोद : गुरुर नगर के देउर मंदिर के पीछे अवैध प्लॉटिंग का यह पूरा मसला है. जमीन कारोबारी पर नियमों की अनदेखी करते हुए खसरा नंबर 91/5 में अवैध प्लॉटिंग का आरोप है. इससे पहले भी इसके आसपास अवैध प्लॉटिंग करने के केस सामने आए थे. इस संबंध में ईटीवी भारत ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, जिसके बाद गुरूर नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने जमीन कारोबारी केशव देवांगन की पत्नी रूपाली देवांगन के नाम से नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही 3 दिन के भीतर जवाब देने को भी कहा है.
कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को लेकर नोटिस : गुरूर नगर पंचायत के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने जमीन कारोबारी केशव देवांगन की पत्नी रूपाली देवांगन के नाम से नोटिस जारी किया है. गुरुर नगर पंचायत से जारी पत्र क्रमांक 11, जिसे रूपाली देवांगन पति केशव देवांगन के नाम से जारी किया गया है. इसमें यह लिखा गया कि नगर पंचायत गुरुर क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनाइजर एक्ट के तहत आपके द्वारा वार्ड क्रमांक 2 देऊर मंदिर वार्ड में भूमि खसरा क्रमांक 91/5, जिसका रकबा 1 हेक्टेयर है, बिना अनुमति अवैधानिक तरीके से शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है."
"मामले में शिकायत मिली है, जिस पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर गुरुर नगर पंचायत को नोटिस जारी करने कहा गया है." - पूजा बंसल, एसडीएम, गुरुर
प्रतिबंधित वृक्षों की कटाई का भी आरोप : अवैध प्लॉटिंग के लिए यहां पर प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की कटाई भी की गई, जिसकी जांच की जा रही है. वहीं इसकी जांच के बाद भी कुछ और पेड़ों के काटने की बात सामने आ रही है. हालांकि प्रशासन द्वारा कारोबारी को नोटिस जारी किया गया है.
"नगर पंचायत के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. अभी नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के जवाब के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी." - हनुमंत श्याम, तहसीलदार
गलत तरीके से नोटिस देने का आरोप : जमीन कारोबारी केशव देवांगन ने बताया, "मेरी पत्नी के नाम नोटिस मिला है, जिस पर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है. केशव देवांगन का कहना है, "प्रशासन ने मुझे गलत नोटिस जार किया है. मैने वहां 1 हेक्टेयर जमीन खरीदा ही नहीं है." केशव देवांगन ने तहसील आफिस और नगर पंचायत पर गलत तरीके से नोटिस देने की बात कही है.
बालोद नगर पंचायत में जब अवैध प्लाटिंग का वाकया सामने आया था, तो प्रशासन ने यहां पर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों की जमीनों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी. फिलहाल, गुरुर नगर पंचायत से जारी पत्र में अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाकर नोटिस का जवाब 3 दिवस के भीतर देने कहा गया है. अब देखना होगा कि जमीन कारोबारी के जवाब के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है. क्या गुरुर नगर के जमीन कारोबारी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाती है या नहीं.