भदोही : सपा विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग की जमानत अर्जी बुधवार को न्यायालय फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने खारिज कर दी. जईम बेग जेल में हैं. जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट सुबोध सिंह की अदालत ने इसे खारिज कर दिया. विधायक के अधिवक्ता अब जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. विधायक, उनके बेटे और पत्नी पर नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने व बाल श्रम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर 9 सितंबर को एक नाबालिग नौकरानी का शव मिला था. उसने आत्महत्या कर ली थी. डीएम के निर्देश पर जांच अधिकारी ने पूरे मामले की जांच की थी. मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग, पत्नी सीमा बेग व बेटे जईम बेग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था. सपा विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया था.
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पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में विधायक की पत्नी अभी भी फरार चल रही हैं. अधिवक्ता मजहर शकील ने बताया कि जईम बेग की जमानत के लिए न्यायालय फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट की अदालत में एप्लीकेशन दिया था. अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. वहीं एमपीएमएलए साधना गिरी की अदालत में 19 अक्तूबर को विधायक और उनके बेटे को तलब किया गया है.
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