गोंडा : कांग्रेस के पूर्व सांसद की जमानत अर्जी खारिज हो गई. श्रावस्ती से पूर्व सांसद और मंत्री रहे विनय कुमार उर्फ बिन्नू पांडेय की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया. कांग्रेस के टिकट पर 2009 में सांसद रहे और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे विनय पांडेय के खिलाफ उरई में बालू खनन ठेके में साझीदार बनाने और कागज में हेरफेर कर ठगी करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था.
शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पांडेय ने बताया कि पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय पर आरोप था कि जालौन में बालू खनन का ठेका बताकर ठगी की. बालू ठेके की फर्म में पार्टनर बनाने को लेकर धोखाधड़ी किए जाने पर उरई के उमा शंकर सोनी ने मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने के अलावा 25 लाख की ठगी का भी आरोप लगाया था. ठगी का यह मामला 2018 में हुआ था. जिसमें गोंडा की शहर कोतवाली में 2022 में गबन, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकमा दर्ज हुआ था.
धोखाधड़ी, गबन और अन्य मामलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामला चल रहा था. दो बार विनय पांडेय को अंतरिम जमानत भी मिली थी. बुधवार को गोंडा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की और अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने पूर्व सांसद को राहत न देते हुए जेल भेज दिया. न्यायालय के आदेश पर पूर्व सांसद विनय पांडेय को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.