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आजम खान के रिजॉर्ट पर चला योगी बाबा का बुलडोजर, सपा नेता ने कब्जाई थी 0.038 हेक्टेयर भूमि - azam khan resort demolished - AZAM KHAN RESORT DEMOLISHED

आजम खान परिवार के निजी हमसफर रिजॉर्ट परिसर में 0.038 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई प्रशासन ने की है. बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बने एक भवन को भी तोड़ा गया. शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था.

azam khan resort in rampur demolished by cm yogi bulldozer
आजम खान के रिजॉर्ट्स पर चला योगी बाबा का बुलडोजर, मिनटों में जमीदोंज. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 9, 2024, 1:17 PM IST

Updated : Jul 9, 2024, 5:05 PM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. आजम खान परिवार के निजी हमसफर रिजॉर्ट परिसर में 0.038 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई प्रशासन ने की. एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीओ रवि खोखर की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने बुलडोजरों के साथ हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और बाहरी दीवार तोड़ने के बाद परिसर में बना एक भवन भी तोड़ा गया. इसके अतिरिक्त हमसफर रिजॉर्ट की बाउंड्री के अंतर्गत ओवरहेड वॉटर टैंक को लेकर भी कार्रवाई की गई.

डीएम ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)
azam khan resort in rampur demolished by cm yogi bulldozer
रिजॉर्ट्स पर चला योगी बाबा का बुलडोजर. (photo credit: etv bharat)
azam khan resort in rampur demolished by cm yogi bulldozer
आजम खान के रिजार्ट्स पर चला बुलडोजर. (photo credit: etv bharat)

बता दें कि सपा नेता आजम खां का पसियापुर शुमाली स्थित हमसफर रिसोर्ट है. इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्डों की 0.038 हैक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है. कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गडढों की जमीन है. तहसीलदार कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी.

दो दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेज कर कारवाई की मांग की थी. माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. इस संबंध में जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर जिसका गाटा संख्या 164 जिसका रकबा 0.0380 हेक्टेयर है. वह हमसफर रिजॉर्ट में था, उसे कब्जा मुक्त करा लिया गया है. उसमें बेदखली का एक वाद दायर था ऑर्डर हुआ था जिसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया 2022 में इनके द्वारा कब्जे को माना गया था क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप पर 5 लाख 32 हज़ार 10 रुपये इन्होंने जमा भी कराए थे.



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ये भी पढ़ेंः सीडीओ पद पर ज्वाइन नहीं करने वाले IAS अनिल सिंह पर योगी का एक्शन, वेटिंग में डाला; 4 और अफसर इधर से उधर

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डीएम ने दी यह जानकारी. (video credit: etv bharat)
azam khan resort in rampur demolished by cm yogi bulldozer
रिजॉर्ट्स पर चला योगी बाबा का बुलडोजर. (photo credit: etv bharat)
azam khan resort in rampur demolished by cm yogi bulldozer
आजम खान के रिजार्ट्स पर चला बुलडोजर. (photo credit: etv bharat)

बता दें कि सपा नेता आजम खां का पसियापुर शुमाली स्थित हमसफर रिसोर्ट है. इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था. इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्डों की 0.038 हैक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है. कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गडढों की जमीन है. तहसीलदार कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी.

दो दिन पूर्व शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेज कर कारवाई की मांग की थी. माना जा रहा है कि भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना के चेताने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. इस संबंध में जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर जिसका गाटा संख्या 164 जिसका रकबा 0.0380 हेक्टेयर है. वह हमसफर रिजॉर्ट में था, उसे कब्जा मुक्त करा लिया गया है. उसमें बेदखली का एक वाद दायर था ऑर्डर हुआ था जिसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया 2022 में इनके द्वारा कब्जे को माना गया था क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप पर 5 लाख 32 हज़ार 10 रुपये इन्होंने जमा भी कराए थे.



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Last Updated : Jul 9, 2024, 5:05 PM IST
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