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आशा किरण शेल्टर होम के मेडिकल ऑफिसर को हटाने का आदेश - Removal order of Medical Officer

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 14, 2024, 5:17 PM IST

Updated : Sep 14, 2024, 10:59 PM IST

Asha Kiran Home Deaths: एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौतों के मामले में कार्रवाई करते हुए चिकित्सा अधिकारी को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही स्वास्थ्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर डॉक्टरों की तैनाती करने को कहा है.

एलजी वीके सक्सेना
एलजी वीके सक्सेना (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोहिणी स्थित आशा किरण होम के कामकाज में गंभीर विसंगतियों, अनियमितताओं, विशेषकर चिकित्सीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. गत जुलाई में मानसिक रूप से कमजोर 14 दिव्यांग कैदियों की मौत के बाद एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी गई. अब रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने आशा किरण होम के प्रशासक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच में बाधा डालने के लिए चिकित्सा अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रशासक की लापरवाही से समाज के सबसे असहाय लोगों की ये दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं.

उपराज्यपाल ने कैदियों की मौत की जांच में बाधा डालने के आरोप में ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुनीता सिंह राठौड़ को भी हटाने का आदेश दिया है. एलजी ने आशा किरण होम में रहने वालों की दुखद मौत के बाद ऐसी सभी सुविधाओं को बहाल करने और नवीनीकरण पर एक श्वेत पत्र मांगा था. मुख्य सचिव को इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

एलजी ने जांच रिपोर्ट में सामने आए इस तथ्य पर कड़ा रुख अपनाया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 19 जुलाई, 2024 की एक रिपोर्ट में बताया था कि कुपोषण और लापरवाही के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टीबी के मामलों में वृद्धि हुई है. इसके अलावा, सीएमओ की रिपोर्ट में खराब स्वच्छता, साफ-सफाई की स्थिति और कल्याण अधिकारी के साथ-साथ अधीक्षक द्वारा निगरानी की कमी को भी उजागर किया गया है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रशासक ने कई चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया. एलजी ने कहा कि, यह समझ से परे है कि संचारी रोग फैलने की स्थिति में, इसके प्रसार को रोकने के लिए कैदियों को अलग-थलग क्यों नहीं किया गया. यह भी सामने आया है कि अत्यधिक भीड़भाड़ है और कैदियों की संख्या सुविधा की क्षमता से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति पैदा हो गई है.

एलजी ने रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए दिए कई निर्देश:

  • स्वास्थ्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर सुविधा में रिक्त पदों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए.
  • प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए
  • सीएमओ द्वारा लिखित रूप में विशिष्ट त्रुटियों के बारे में नहीं बताए जाने पर भी सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
  • बुनियादी ढांचे के उन्नयन/अतिरिक्त उपकरणों की खरीद पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़नी चाहिए.
  • सचिवालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मृत कैदियों के माता-पिता/अभिभावकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने पर की गई कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है, यह तुरंत दी जाए.
  • कैदियों के प्रवेश के समय डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए जो उपचार के इतिहास, स्वास्थ्य मापदंडों, पोषण संबंधी इनपुट को ट्रैक कर सके.
  • समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से उन विशेषज्ञों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए जो बौद्धिक रूप से विकलांग कैदियों की विशेष जरूरतों को समझने और उनकी भर्ती के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए प्रशिक्षित हो.

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में रोहिणी में आशा किरण होम के कामकाज में गंभीर खामियां सामने आई हैं. जिसमें घर में क्षमता से कहीं अधिक लोगों का रहना, स्वच्छता और साफ-सफाई की गुणवत्ता में गंभीर कमी, डॉक्टरों की विजिट के संबंध में रिकॉर्ड रखरखाव अनुपस्थित और कैदियों का मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होना शामिल है.

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  1. आशा क‍िरण शेल्टर होम के एडम‍िन‍िस्‍ट्रेटर राहुल अग्रवाल पद से हटाए गए, जानें किसे मिली यह खास जिम्मेदारी
  2. दिल्ली में शेल्टर होम की देखरेख को लेकर LG ने तीन डिस्‍ट्र‍िक्ट मज‍िस्‍ट्रेट को किया नियुक्त

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोहिणी स्थित आशा किरण होम के कामकाज में गंभीर विसंगतियों, अनियमितताओं, विशेषकर चिकित्सीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. गत जुलाई में मानसिक रूप से कमजोर 14 दिव्यांग कैदियों की मौत के बाद एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी गई. अब रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने आशा किरण होम के प्रशासक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच में बाधा डालने के लिए चिकित्सा अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रशासक की लापरवाही से समाज के सबसे असहाय लोगों की ये दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं.

उपराज्यपाल ने कैदियों की मौत की जांच में बाधा डालने के आरोप में ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुनीता सिंह राठौड़ को भी हटाने का आदेश दिया है. एलजी ने आशा किरण होम में रहने वालों की दुखद मौत के बाद ऐसी सभी सुविधाओं को बहाल करने और नवीनीकरण पर एक श्वेत पत्र मांगा था. मुख्य सचिव को इसकी प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

एलजी ने जांच रिपोर्ट में सामने आए इस तथ्य पर कड़ा रुख अपनाया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 19 जुलाई, 2024 की एक रिपोर्ट में बताया था कि कुपोषण और लापरवाही के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस और टीबी के मामलों में वृद्धि हुई है. इसके अलावा, सीएमओ की रिपोर्ट में खराब स्वच्छता, साफ-सफाई की स्थिति और कल्याण अधिकारी के साथ-साथ अधीक्षक द्वारा निगरानी की कमी को भी उजागर किया गया है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रशासक ने कई चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया. एलजी ने कहा कि, यह समझ से परे है कि संचारी रोग फैलने की स्थिति में, इसके प्रसार को रोकने के लिए कैदियों को अलग-थलग क्यों नहीं किया गया. यह भी सामने आया है कि अत्यधिक भीड़भाड़ है और कैदियों की संख्या सुविधा की क्षमता से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति पैदा हो गई है.

एलजी ने रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए दिए कई निर्देश:

  • स्वास्थ्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के भीतर सुविधा में रिक्त पदों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए.
  • प्रशासक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए और स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए
  • सीएमओ द्वारा लिखित रूप में विशिष्ट त्रुटियों के बारे में नहीं बताए जाने पर भी सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
  • बुनियादी ढांचे के उन्नयन/अतिरिक्त उपकरणों की खरीद पर कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़नी चाहिए.
  • सचिवालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मृत कैदियों के माता-पिता/अभिभावकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने पर की गई कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है, यह तुरंत दी जाए.
  • कैदियों के प्रवेश के समय डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए जो उपचार के इतिहास, स्वास्थ्य मापदंडों, पोषण संबंधी इनपुट को ट्रैक कर सके.
  • समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से उन विशेषज्ञों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए जो बौद्धिक रूप से विकलांग कैदियों की विशेष जरूरतों को समझने और उनकी भर्ती के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए प्रशिक्षित हो.

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में रोहिणी में आशा किरण होम के कामकाज में गंभीर खामियां सामने आई हैं. जिसमें घर में क्षमता से कहीं अधिक लोगों का रहना, स्वच्छता और साफ-सफाई की गुणवत्ता में गंभीर कमी, डॉक्टरों की विजिट के संबंध में रिकॉर्ड रखरखाव अनुपस्थित और कैदियों का मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होना शामिल है.

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Last Updated : Sep 14, 2024, 10:59 PM IST
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