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शराब घोटाले में CBI की गिरफ्तारी और हिरासत को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई कल - Delhi Excise case

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 1, 2024, 1:46 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 7:01 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में CBI की अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर सीबीआई को भेजा गया था. याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती दी है. इस पर कल यानी मंगलवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी. बीते 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि कई गवाहों के बयान है कि एक व्यक्ति केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति के बारे में मिलता है. ऐसा इस नीति के बनने के पहले भी हुआ है.

डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए. साउथ ग्रुप दिल्ली आई. उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दिया. ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिये मनीष सिसोदिया को दिया गया. डीपी सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था.

ये भी पढ़ें: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज

दिल्ली हाईकोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है.

ये भी पढ़ें: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के डेढ़ घंटे बाद दिल्ली में पहला केस दर्ज, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती दी है. इस पर कल यानी मंगलवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी. बीते 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि कई गवाहों के बयान है कि एक व्यक्ति केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति के बारे में मिलता है. ऐसा इस नीति के बनने के पहले भी हुआ है.

डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए. साउथ ग्रुप दिल्ली आई. उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दिया. ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिये मनीष सिसोदिया को दिया गया. डीपी सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था.

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दिल्ली हाईकोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है.

ये भी पढ़ें: भारतीय न्याय संहिता लागू होने के डेढ़ घंटे बाद दिल्ली में पहला केस दर्ज, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई

Last Updated : Jul 1, 2024, 7:01 PM IST
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