लखनऊ: कुशीनगर जिले के कुड़वा गांव रहने वाले प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य कृपा शंकर सिंह को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. रिमांड की अवधि 12 मार्च तक रहेगी.
गिरफ्तार माओवादी को पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए एटीएस की ओर से कोर्ट में बताया गया कि, आरोपी की ओर से गोपनीय बैठक की गई थी. जिसमें ग्रामीणों को संगठन और उसकी नीतियों के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही ये भी बताया गया कि आरोपी के पास से बरामद लैपटॉप के डाटा से पता चलता है कि कृपा शंकर पहले से ही भारत सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है. और प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है. अदालत को बताया गया कि आरोपी संगठन के शीर्ष सदस्यों की निर्देश पर काम करता है. जिसमें वह संगठन के मोस्ट वांटेड माओवादियों को शरण देता था, उन्हें सलाह देना, पत्र तैयार करने के अलावा संगठन के कामों में सहयोग भी देता था. साथ ही संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहा था. आरोपी को एटीएस की ओर से 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस गिरफ्तार माओवादी को रिमांड पर लेकर उसे मीटिंग करने वाले स्थानों पर ले जाएगी. साथ ही उन मीटिंग में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान भी कराई जाएगी. पूछताछ के दौरान एटीएस यह भी जानने की कोशिश करेगी कि आरोपी ने कमांडरों को कहां-कहां पर छुपा कर रखा है. इसके अलावा बैंक खातों की भी जानकारी हासिल किया जाएगा. अदालत ने आरोपी को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए सात दिन की पुलिस डिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है.
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