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FIIT JEE कोचिंग सेंटर लौटाएगा छात्रों की एक तिहाई फीस, हाईकोर्ट ने 70 लाख रुपये रिलीज करने का आदेश दिया - Allahabad High Court Order

फिटजी कोचिंग सेंटर (FIITJEE Coaching Institute) छात्रों की एक तिहाई फीस लौटाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को विवेचक को 70 लाख रुपये कंपनी के खाते से रिलीज करने का आदेश दिया. अदालत ने कंपनी के निदेशकों की गिरफ्तारी पर रोक लगायी.

Allahabad High Court Orders FIITJEE Coaching Institute to return one third of students fees
फिटजी कोचिंग सेंटर छात्रों की एक तिहाई वापस करेगा (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 10:20 PM IST

प्रयागराज: फिटजी कोचिंग सेंटर (FIITJEE Coaching Institute) अपने छात्रों और अविभावकों की एक तिहाई फीस वापस करेगा. कंपनी निदेशकों की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ता ने यह जानकारी दी. फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद से छात्रों की फीस नहीं लौटए जाने पर छात्रों और अविभावकों की ओर से प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिनेश कुमार गोयल व दो अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान याचियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी छात्रों और अभिभावकों की एक तिहाई फीस इलेक्ट्रॉनिक मोड से वापस करने के लिए तैयार है. दो सप्ताह के भीतर यह रकम उनके खातों में भेज दी जाएगी.

इसके बाद इस आशय का संपूरक हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल किया जाएगा. याचियों की ओर से यह भी कहा गया कि कंपनी और निदेशकों के प्राइवेट बैंक अकाउंट विवेचक द्वारा अटैच कर लिए गए हैं. छात्रों की फीस लौटाने के लिए उन्हें खाता संचालित करने की अनुमति दी जाए. इस पर कोर्ट ने मामले के विवेचक को निर्देश दिया है कि वह कंपनी के निदेशकों को 70 लाख रुपये निकालने की अनुमति दें. बाकी की रकम अटैच ही रहेगी. कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान याचियों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. छात्रों की रकम लौटाने के बाद 27 अगस्त तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी देनी होगी.

उल्लेखनीय की फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम छात्रों ने विभिन्न कोर्सों में एडमिशन लिया था. कोचिंग सेंटर अचानक बंद हो गया तथा छात्रों की फीस नहीं लौटाई गई. इस पर कई छात्रों की ओर से कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ें- शेषनाग-भगवान शिव की मूर्ति करेगी आकाशीय बिजली से सुरक्षा, यूपी में हुई स्पेशल रिसर्च से बचेंगी लाखों जिंदगियां - Device will protect from lightning

प्रयागराज: फिटजी कोचिंग सेंटर (FIITJEE Coaching Institute) अपने छात्रों और अविभावकों की एक तिहाई फीस वापस करेगा. कंपनी निदेशकों की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में उनके अधिवक्ता ने यह जानकारी दी. फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद से छात्रों की फीस नहीं लौटए जाने पर छात्रों और अविभावकों की ओर से प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिनेश कुमार गोयल व दो अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान याचियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी छात्रों और अभिभावकों की एक तिहाई फीस इलेक्ट्रॉनिक मोड से वापस करने के लिए तैयार है. दो सप्ताह के भीतर यह रकम उनके खातों में भेज दी जाएगी.

इसके बाद इस आशय का संपूरक हलफनामा भी कोर्ट में दाखिल किया जाएगा. याचियों की ओर से यह भी कहा गया कि कंपनी और निदेशकों के प्राइवेट बैंक अकाउंट विवेचक द्वारा अटैच कर लिए गए हैं. छात्रों की फीस लौटाने के लिए उन्हें खाता संचालित करने की अनुमति दी जाए. इस पर कोर्ट ने मामले के विवेचक को निर्देश दिया है कि वह कंपनी के निदेशकों को 70 लाख रुपये निकालने की अनुमति दें. बाकी की रकम अटैच ही रहेगी. कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान याचियों की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. छात्रों की रकम लौटाने के बाद 27 अगस्त तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी देनी होगी.

उल्लेखनीय की फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम छात्रों ने विभिन्न कोर्सों में एडमिशन लिया था. कोचिंग सेंटर अचानक बंद हो गया तथा छात्रों की फीस नहीं लौटाई गई. इस पर कई छात्रों की ओर से कंपनी के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

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