प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है. कोर्ट ने सीजेएम औरैया को निर्देश दिया है कि 7 जनवरी को बीएसए की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं. सहायक अध्यापिका सुनीता द्विवेदी की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश दिया.
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के मुताबिक बीएसए ने याची को 15 जून 2024 को निलंबित कर दिया था. इस आदेश को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने बीएसए को याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई दो माह में पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी.
बीएसए ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तो याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की. इस पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने अथवा स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था. मगर बीएसए ने न तो आदेश का अनुपालन किया और ना ही स्वयं अदालत में उपस्थित हुए. उनका पक्ष रखने कोई अधिवक्ता भी नहीं आया. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 7 जनवरी को तलब कर लिया है.
सहायक कलेक्टर मछलीशहर व डीएम जौनपुर तलब: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सहायक कलेक्टर मछलीशहर अजित कुमार व डीएम जौनपुर को 20 दिसंबर को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अमारा गांव निवासी हरिवंश की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र को सुनकर दिया है. कोर्ट ने सहायक कलेक्टर के समय चल रही राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही रद्द कर दी थी.
इसके बावजूद सहायक कलेक्टर व राजस्व अधिकारियों ने विवादित खेत में खड़ी फसल कुर्क कर नीलामी कर दी. इस पर यह अवमानना याचिका की गई है. कोर्ट ने सहायक कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और सहायक कलेक्टर सहित जिलाधिकारी जौनपुर को हाजिर होने का निर्देश दिया है.
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