प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली गैंगवार के आरोपी वेटर की ज़मानत मंजूर कर ली है. आरोपी संदेश कुमार मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटल में कर्मचारी है. ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने सुनवाई की. बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 22 जून 2024 की सुबह साढ़े छह बजे प्लॉट कब्जे को लेकर बजरंग ढाबे पर दो पक्षों के बीच जमकर गोली बारी हुई थी.
यह गैंगवार भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल के साथी राजीव राणा गुट और मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय गुट के बीच हुई थी. पुलिस ने राजीव राणा गुट के चार लोगों के खिलाफ नामजद और 20 से 25 अज्ञात और दूसरे पक्ष के आदित्य उपाध्याय, अभिराज और उनके चौकीदार समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जबकि, आदित्य उपाध्याय के नौकर रोहित शर्मा ने पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, उनके साथी राजीव राणा समेत 11 के खिलाफ नामजद और करीब 150 अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी.
याची के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि आरोपी संदेश राजीव राणा के होटल का वेटर है. पुलिस ने उसे होटल से उठाया और एक चाकू की फर्जी बरामदगी दिखाते हुए पीलीभीत रोड से गिरफ्तारी दर्शायी है. फर्द गिरफ्तारी पर हस्ताक्षर न्यायालय परिसर में कराया गया. याची न नामजद है और न ही उसकी की कोई भूमिका दर्शायी गई है.