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loksabha election 2024: मसौढ़ी में SDM ने नेताओं को पढ़ाया आदर्श अचार संहिता का पाठ - lok sabha election 2024

lok sabha election 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियों की घोषणा हो गयी है. पुलिस प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारी की जा रही है. इसी के मद्देनजर मसौढ़ी में एसडीएम ने सभी दलों के प्रखंड अध्यक्ष, नगरअध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ बैठक की. उन्हें आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. सबों को क्या करना है क्या नहीं, बिंदुवार बताया गया. पढ़ें, विस्तार से.

मसौढ़ी के एसडीएम
मसौढ़ी के एसडीएम
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 18, 2024, 6:20 PM IST

मसौढ़ी में एसडीएम की बैठक.

पटना: लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मसौढ़ी के एसडीएम ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. सामान्य प्रचार अथवा सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा. मतदान की निर्धारित अवधि से 48 घंटे पूर्व की अवधि के लिए दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी. मौके पर डीएसपी समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे

क्या करें और क्या ना करेंः एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने मतदान के दिन किसी दल के कार्यकर्ता द्वारा राजनीतिक दल की सभाओं तथा जुलूस में बाधा डालने एवं मतदान की समाप्ति से 48 घंटा पहले संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का धार्मिक स्थल पर राजनीतिक प्रसार नहीं होगा. मंदिर मस्जिद एवं किसी भी जगह पर राजनीतिक दलों का मीटिंग नहीं की जाएगी.

"पूरे मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर और दीवाल लेखन अगर अभी भी बचा हुआ है तो जो जिस पार्टी का है वह खुद अपने स्तर से उसे हटा लें, अन्यथा बाद में उन पर आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा."- अमित कुमार पटेल, एसडीएम

ये रहे मौजूदः मौके पर डीएसपी नव वैभव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कई तरह की गंभीरता लेनी होगी. खास तौर पर रात में लाउड स्पीकर बजाने, चुनाव प्रचार नहीं करें आदि बिंदु पर ध्यान रखने की जरूरत होगी. मौके पर एसडीएम अमित कुमार पटेल डीएसपी नव वैभव डीएसपी 2, कन्हैया कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी,अमरेश कुमार अंचल अधिकारी, प्रभात रंजन समेत विभिन्न पदाधिकारी और राजनीतिक दल के लोग उपस्थित रहे.

इसे भी पढ़ेंः लोकसभा चुनाव का शंखनाद, बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू, राज्य में सात चरणों में वोटिंग

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मसौढ़ी में एसडीएम की बैठक.

पटना: लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है. बिहार में 7 चरणों में चुनाव होंगे. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मसौढ़ी के एसडीएम ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. सामान्य प्रचार अथवा सार्वजनिक सभाओं या जुलूस के लिए सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकेगा. मतदान की निर्धारित अवधि से 48 घंटे पूर्व की अवधि के लिए दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी. मौके पर डीएसपी समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे

क्या करें और क्या ना करेंः एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने मतदान के दिन किसी दल के कार्यकर्ता द्वारा राजनीतिक दल की सभाओं तथा जुलूस में बाधा डालने एवं मतदान की समाप्ति से 48 घंटा पहले संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का धार्मिक स्थल पर राजनीतिक प्रसार नहीं होगा. मंदिर मस्जिद एवं किसी भी जगह पर राजनीतिक दलों का मीटिंग नहीं की जाएगी.

"पूरे मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर और दीवाल लेखन अगर अभी भी बचा हुआ है तो जो जिस पार्टी का है वह खुद अपने स्तर से उसे हटा लें, अन्यथा बाद में उन पर आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा."- अमित कुमार पटेल, एसडीएम

ये रहे मौजूदः मौके पर डीएसपी नव वैभव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कई तरह की गंभीरता लेनी होगी. खास तौर पर रात में लाउड स्पीकर बजाने, चुनाव प्रचार नहीं करें आदि बिंदु पर ध्यान रखने की जरूरत होगी. मौके पर एसडीएम अमित कुमार पटेल डीएसपी नव वैभव डीएसपी 2, कन्हैया कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी,अमरेश कुमार अंचल अधिकारी, प्रभात रंजन समेत विभिन्न पदाधिकारी और राजनीतिक दल के लोग उपस्थित रहे.

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